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यूपी पुलिस 2016 भर्ती; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिक्त सीटें भरने के लिए 6 सप्ताह में निर्णय लेने के दिए आदेश - UP POLICE 2016 RECRUITMENT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- रिक्त पदों को आरक्षण नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए आदेश.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 24, 2025, 6:57 AM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को दरोगा भर्ती में खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में रिक्त सीटें भरने पर निर्णय लेने के आदेश दिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी और फायर सर्विस भर्ती का अतिरिक्त परिणाम घोषित कर रिक्त पदों पर चयनित याचियों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि याची दो सप्ताह में भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें और उन पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने फतेहपुर के आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है. एडवोकेट मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याची भर्ती परीक्षा में चयनित हुए और भर्ती में कई पद रिक्त रह गए हैं. इन रिक्त पदों को आरक्षण नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए. भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया गया है लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है.

याची के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 3307 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इसमें काफी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था. शारीरिक दक्षता के अलावा उनके दस्तावेजों की जांच में भी वह योग्य थे. उन्हें सफलता का पूरा भरोसा था लेकिन फरवरी में आए अंतिम परिणाम सूची से उनका नाम गायब था. इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट का आदेश, मेरठ मदरसा छात्रवृत्ति गबन की आरोपी प्रधानाचार्या की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को दरोगा भर्ती में खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में रिक्त सीटें भरने पर निर्णय लेने के आदेश दिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी और फायर सर्विस भर्ती का अतिरिक्त परिणाम घोषित कर रिक्त पदों पर चयनित याचियों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि याची दो सप्ताह में भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें और उन पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने फतेहपुर के आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है. एडवोकेट मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याची भर्ती परीक्षा में चयनित हुए और भर्ती में कई पद रिक्त रह गए हैं. इन रिक्त पदों को आरक्षण नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए. भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया गया है लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है.

याची के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 3307 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इसमें काफी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था. शारीरिक दक्षता के अलावा उनके दस्तावेजों की जांच में भी वह योग्य थे. उन्हें सफलता का पूरा भरोसा था लेकिन फरवरी में आए अंतिम परिणाम सूची से उनका नाम गायब था. इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

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