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यूपी हज समिति का कार्यकाल समाप्त, नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू - UP HAJJ COMMITTEE

हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा को दी गई सरकारी सुविधाओं को भी समाप्त कर दिया गया है.

यूपी हज समिति का कार्यकाल समाप्त
यूपी हज समिति का कार्यकाल समाप्त (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 25, 2024, 2:10 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सरकार ने हज समिति एक्ट-2002 के तहत राज्य हज समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 4 द्वारा 24 दिसम्बर 2021 को अधिसूचना जारी करते हुए समिति में नए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है.


सरकारी सुविधाएं वापस ली गई: हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही उन्हें दी गई सरकारी सुविधाओं को भी समाप्त कर दिया गया है. उनके आधिकारिक वाहन के अनुबंध को 24 दिसंबर से खत्म कर दिया गया. यह वाहन राज्य हज समिति द्वारा 40,000 रुपये प्रति माह किराए पर लिया गया था.

हज यात्रियों की संख्या में गिरावट
आंकड़ों के अनुसार, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश से 9500 हाजी हज यात्रा पर गए थे. उस वक्त सऊदी सरकार ने कई प्रबंध लगाई थी. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से सिर्फ करीब 9500 हजार ही यात्रा पर जा सके थे. 2022 में उत्तर प्रदेश से करीब 28000 हाजी हज यात्रा पर गए थे. जबकि 2023 में उत्तर प्रदेश से 19500 हाजी हज यात्रा पर गए थे. इस साल सबसे कम हज यात्रियों ने हज 2025 के लिए 17225 आवेदन किया है.

भव्य अल्पसंख्यक भवन का सपना अधूरा
मोहसिन रजा ने अपने कार्यकाल के दौरान लखनऊ के गोमती नगर में एक भव्य अल्पसंख्यक भवन बनाने का वादा किया था. जहां अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी सभी सेवाओं को एक छत के नीचे लाने की योजना थी. लेकिन दो कार्यकाल बीतने के बावजूद यह परियोजना अब तक शुरू नहीं हो सकी.

मोहसिन रजा का बयान: पद से हटाए जाने के मुद्दे पर मोहसिन रजा ने कहा, मुझे अभी तक पद से हटाने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. हमने पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे. इसके लिए किसी पद की जरूरत नहीं है.

नए अध्यक्ष की तलाश शुरू: राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने 14 अक्टूबर को ही अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ को पत्र लिखकर नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि नियमानुसार मोहसिन रजा का कार्यकाल 24 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है.

गौरतलब है कि हज अधिनियम-2002 की धारा 18 के तहत राज्य हज समिति में सदस्यों का नामांकन किया जाता है. अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, समिति का कार्यकाल समाप्त होने से चार माह पूर्व ही नई समिति के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए. वर्तमान हज समिति का कार्यकाल 24 दिसम्बर 2024 को समाप्त हो गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सरकार ने हज समिति एक्ट-2002 के तहत राज्य हज समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 4 द्वारा 24 दिसम्बर 2021 को अधिसूचना जारी करते हुए समिति में नए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है.


सरकारी सुविधाएं वापस ली गई: हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही उन्हें दी गई सरकारी सुविधाओं को भी समाप्त कर दिया गया है. उनके आधिकारिक वाहन के अनुबंध को 24 दिसंबर से खत्म कर दिया गया. यह वाहन राज्य हज समिति द्वारा 40,000 रुपये प्रति माह किराए पर लिया गया था.

हज यात्रियों की संख्या में गिरावट
आंकड़ों के अनुसार, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश से 9500 हाजी हज यात्रा पर गए थे. उस वक्त सऊदी सरकार ने कई प्रबंध लगाई थी. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से सिर्फ करीब 9500 हजार ही यात्रा पर जा सके थे. 2022 में उत्तर प्रदेश से करीब 28000 हाजी हज यात्रा पर गए थे. जबकि 2023 में उत्तर प्रदेश से 19500 हाजी हज यात्रा पर गए थे. इस साल सबसे कम हज यात्रियों ने हज 2025 के लिए 17225 आवेदन किया है.

भव्य अल्पसंख्यक भवन का सपना अधूरा
मोहसिन रजा ने अपने कार्यकाल के दौरान लखनऊ के गोमती नगर में एक भव्य अल्पसंख्यक भवन बनाने का वादा किया था. जहां अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी सभी सेवाओं को एक छत के नीचे लाने की योजना थी. लेकिन दो कार्यकाल बीतने के बावजूद यह परियोजना अब तक शुरू नहीं हो सकी.

मोहसिन रजा का बयान: पद से हटाए जाने के मुद्दे पर मोहसिन रजा ने कहा, मुझे अभी तक पद से हटाने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. हमने पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे. इसके लिए किसी पद की जरूरत नहीं है.

नए अध्यक्ष की तलाश शुरू: राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने 14 अक्टूबर को ही अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ को पत्र लिखकर नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि नियमानुसार मोहसिन रजा का कार्यकाल 24 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है.

गौरतलब है कि हज अधिनियम-2002 की धारा 18 के तहत राज्य हज समिति में सदस्यों का नामांकन किया जाता है. अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, समिति का कार्यकाल समाप्त होने से चार माह पूर्व ही नई समिति के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए. वर्तमान हज समिति का कार्यकाल 24 दिसम्बर 2024 को समाप्त हो गया है.

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