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यूपी में बिजली कटौती पर बड़ा फरमान, फाल्ट में जितनी देर बत्ती गुल रहे उतना कटौती का समय घटाएं - up electricity - UP ELECTRICITY

यूपी के गांवों और शहरों को कितने घंटे बिजली मिलेगी और कितने घंटे कटौती होगी. इसे लेकर ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को खास दिशा-निर्देश दिए हैं. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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यूपी के शहरों और गांवों को कितने घंटे मिलेगी बिजली? (photo credit: etv bharat gfx)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 1:28 PM IST

Updated : Aug 1, 2024, 6:35 AM IST

लखनऊ: लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए मची त्राहि-त्राहि से ऊर्जा मंत्री के दावों की पोल खुल रही है. सदन में हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि रोस्टर के मुताबिक ग्रामीण और शहरी इलाकों में भरपूर बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन दावों से हकीकत इतर है. बिजली संकट बरकरार है. अब ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए है. उन्होंने यूपी के शहरों और गांवों में होने वाली बिजली आपूर्ति और कटौती के नियम को लेकर क्या कुछ कहा है चलिए आगे जानते हैं.


ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली बिजली समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त सप्लाई देकर पूरी की जाए.


इतने घंटे होनी चाहिए बिजली आपूर्ति
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 19.30 घण्टे और जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल प्रदेश सरकार ने तय किया है. इसे हर हाल में बनाए रखना है. किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के दौरान अगर कोई स्थानीय फाल्ट के चलते कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए.



अगर रोस्टिंग से पहले बिजली चली जाए तो...
उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में सुबह छह बजे से नौ बजे के बीच और दोपहर 12 से तीन बजे के बीच रोस्टिंग तय की गई है. इसी दौरान सुबह नौ से 12 बजे के बीच स्थानीय फाल्ट के कारण दो घण्टे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से तीन बजे के बीच में दो घण्टे की अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घण्टे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.



बाधित सप्लाई के बदले प्रतिपूरक आपूर्ति (Compensatory supply) की यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो..इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.




ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सभी डिस्कॉम को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति की जाए. अगर इस दौरान कोई फॉल्ट आती है और उस दौरान बिजली कटौती होती है तो फिर अतिरिक्त आपूर्ति कर पहले उसे पूरा किया जाए.

ये भी पढ़ेंःवेटिंग टिकट से स्लीपर में सफर बंद, एक सीट कन्फर्म और दूसरी वेटिंग तब क्या करें?, जानिए रेलवे का ये खास रूल

लखनऊ: लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए मची त्राहि-त्राहि से ऊर्जा मंत्री के दावों की पोल खुल रही है. सदन में हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि रोस्टर के मुताबिक ग्रामीण और शहरी इलाकों में भरपूर बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन दावों से हकीकत इतर है. बिजली संकट बरकरार है. अब ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए है. उन्होंने यूपी के शहरों और गांवों में होने वाली बिजली आपूर्ति और कटौती के नियम को लेकर क्या कुछ कहा है चलिए आगे जानते हैं.


ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली बिजली समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त सप्लाई देकर पूरी की जाए.


इतने घंटे होनी चाहिए बिजली आपूर्ति
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 19.30 घण्टे और जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल प्रदेश सरकार ने तय किया है. इसे हर हाल में बनाए रखना है. किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के दौरान अगर कोई स्थानीय फाल्ट के चलते कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए.



अगर रोस्टिंग से पहले बिजली चली जाए तो...
उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में सुबह छह बजे से नौ बजे के बीच और दोपहर 12 से तीन बजे के बीच रोस्टिंग तय की गई है. इसी दौरान सुबह नौ से 12 बजे के बीच स्थानीय फाल्ट के कारण दो घण्टे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से तीन बजे के बीच में दो घण्टे की अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घण्टे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.



बाधित सप्लाई के बदले प्रतिपूरक आपूर्ति (Compensatory supply) की यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो..इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.




ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सभी डिस्कॉम को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति की जाए. अगर इस दौरान कोई फॉल्ट आती है और उस दौरान बिजली कटौती होती है तो फिर अतिरिक्त आपूर्ति कर पहले उसे पूरा किया जाए.

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Last Updated : Aug 1, 2024, 6:35 AM IST
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