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यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को ईओडब्ल्यू के मामले में नियमित जमानत मिली - यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा

Saket Court Delhi: अदालत ने ईओडब्ल्यू की तरफ से यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 27, 2024, 8:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामले में नियमित जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज नवजीत बुद्धिराजा ने जमानत देने का आदेश दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को नियमित जमानत के लिए साकेत कोर्ट जाने की इजाजत दी थी. जिसके बाद चंद्रा बंधुओं ने साकेत कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मामले के गुण-दोष पर अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को मिली जमानत को निरस्त करते हुए दोनों को सरेंडर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को मुंबई की दो अलग-अलग जेल में हिरासत में रखा गया था.

दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यूनिटेक के संजय और अजय चंद्रा तिहाड़ जेल के भीतर से काम कर रहे हैं. दक्षिणी दिल्ली में एक गुप्त कार्यालय बनाया गया है. जेल के बाहर से कर्मचारी दोनों के निर्देश कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं. संपत्तियों को बेचा जा रहा है. ईडी की इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ये आदेश जारी किया था.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 31 मार्च 2017 की रात संजय चंद्रा को वित्तीय अनियमितता के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120बी के तहत गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ आरोप है कि वे गलत तरीके से एक प्रोजेक्ट का फंड दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहे थे. संजय चंद्रा को निवेशकों की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढ़ें: यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और तिहाड़ अधिकारियों के मिलीभगत की जांच के आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामले में नियमित जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज नवजीत बुद्धिराजा ने जमानत देने का आदेश दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को नियमित जमानत के लिए साकेत कोर्ट जाने की इजाजत दी थी. जिसके बाद चंद्रा बंधुओं ने साकेत कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मामले के गुण-दोष पर अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को मिली जमानत को निरस्त करते हुए दोनों को सरेंडर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को मुंबई की दो अलग-अलग जेल में हिरासत में रखा गया था.

दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यूनिटेक के संजय और अजय चंद्रा तिहाड़ जेल के भीतर से काम कर रहे हैं. दक्षिणी दिल्ली में एक गुप्त कार्यालय बनाया गया है. जेल के बाहर से कर्मचारी दोनों के निर्देश कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं. संपत्तियों को बेचा जा रहा है. ईडी की इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ये आदेश जारी किया था.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 31 मार्च 2017 की रात संजय चंद्रा को वित्तीय अनियमितता के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120बी के तहत गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ आरोप है कि वे गलत तरीके से एक प्रोजेक्ट का फंड दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहे थे. संजय चंद्रा को निवेशकों की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था.

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