जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग मंगेतर से देह शोषण करने वाले अभियुक्त नेतराज चांदोलिया को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि नाबालिग पीड़िता की अभियुक्त के साथ 17 जुलाई, 2016 को सगाई हुई थी. वहीं उसके बालिग होने पर उनकी शादी करना तय किया गया. इस दौरान 25 जनवरी, 2017 को पीड़िता के जन्मदिन पर घुमाने की बात कहकर अभियुक्त उसे अपने दोस्त की दुकान पर ले गया और उसके साथ संबंध बनाए. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया.
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इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उससे संबंध बनाए. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता की जमा पूंजी भी ले ली और शादी में खर्च होने वाले रुपए व जेवरात भी मांगने लगा. इस दौरान पीड़िता के पिता की मृत्यु होने के चलते उसकी मां ने अभियुक्त को पूरा सामान नहीं देने की बात कही, तो अभियुक्त ने 3 सितंबर, 2019 को पीड़िता के साथ सगाई तोड़ दी. बाद में दूसरी युवती से विवाह कर लिया.
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इस पर पीड़िता की ओर से इस्तगासे के जरिए अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जिसका विरोध करते हुए अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसकी ओर से दूसरी युवती से विवाह करने के कारण पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. मेडिकल में भी पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है. ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को 7 साल की सजा से दंडित किया है.