नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तरी जिले से ट्रिपल तलाक के दो मामले सामने आए हैं. दोनों महिलाओं का आरोप है कि वे दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में 2019 मुस्लिम मैरिज एक्ट और घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई के लिए आई थीं, लेकिन उनके पतियों ने कोर्ट के बाहर उन्हें तलाक दे दिया. दोनों ही मामले में पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत की है. पुलिस ने मामले की पड़ताल कर जांच शुरू कर दी है.
उत्तरी जिले के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने बताया की 24 जनवरी, 2024 को जिले में दो महिलाओं की शिकायत पर ट्रिपल तलाक के दो मामले दर्ज किए गए. पहले मामले में महिला ने बताया कि उसकी शादी 2019 में मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत बाटला हाउस निवासी के साथ हुई थी. महिला ने केमिस्ट्री से पीएचडी किया है. शिकायतकर्ता महिला के बताया की वह अपनी बहन के साथ 11 जुलाई, 2023 के भरण पोषण और डी.वी एक्ट संबंधित मामले की कार्रवाई के लिए तीस हजारी कोर्ट गई हुई थी, तभी उसके पति ने उसे कोर्ट के बाहर तीन तलाक दे दिया. महिला की शिकायत पर वार को मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं शिकायतकर्ता के पति की ओर से तलाक का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.
दूसरा मामला भी 24 जनवरी, 2024 को सामने आया. महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2019 मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत मोहल्ला निहारियां निवासी से साल 2021 में 18 फरवरी को मुंबई में हुई थी. बाद में ससुराल पक्ष की ओर से उसे परेशान किया जाने लगा, जिस कारण उसे अपना वैवाहिक जीवन छोड़ना पड़ा. इसकी शिकायत उसने 3 अगस्त 2023 को दी थी. इसके शिकायतकर्ता महिला वापस अपने माता पिता के पास दिल्ली आ गई और उसने कमला मार्केट पुलिस थाने में अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. शिकायतकर्ता ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह 24 जनवरी को कोर्ट में पोषण और डी.वी एक्ट के मामले में कार्रवाई के लिए आई तो पति ने कोर्ट से बाहर निकलते उसे तीन तलाक दे दिया. डीसीपी ने बताया कि पूछताछ के बाद तलाक का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा तलाक का कोई मामला दायर नहीं किया गया है.
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