गौरेला पेंड्रा मरवाही : ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. आदिवासी बालक आश्रम नेवरी में लापरवाही बरतने पर आश्रम अधीक्षक और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है. कलेक्टर ने निलंबन आदेश जारी किया है.
नेवरी आश्रम के अधीक्षक पर कार्रवाई : निलंबन आदेश में कहा गया है कि आदिवासी बालक आश्रम नेवरी, विकास खण्ड गौरेला में पदस्थ प्रभारी आश्रम अधीक्षक रतिलाल भानू (मूल पद प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला नेवरी) 3 सितंबर को आश्रम से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे. संस्था में अव्यवस्था होने के कारण आश्रम में रह रहे छात्रों को रात का भोजन समय पर नहीं मिल पाया. यह उनके कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को प्रकट करता है.
काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई : आदेश में कहा गया है कि रतिलाल मानू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी राजेश सिंह कंवर को भी इसी नियम के तहत सस्पेंड किया गया है. आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में अधीक्षक और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही रहेगा. निलंबन अवधि में नियम के मुताबिक जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
नेवरी आश्रम में लापरवाही आई थी सामने : गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के आदिवासी बालक आश्रम नेवरी से गंभीर लापरवाही सामने आई थी. यहां के छात्रों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि आदिवासी बालक आश्रम नेवरी के रसोइया और चौकीदार ड्यूटी टाइम में भी छात्रावास में शराब के नशे में धुत रहते हैं. इसके साथ ही खाना समय पर नहीं मिलने की भी शिकायत मिली थी. जिसके चलते इस 50 सीटर छात्रावास से 37 छात्र रात में ही अपने घर चले गए थे.