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उत्तराखंड में फिर बढ़ाया गया ट्रांसफर सेशन, 31 जुलाई के बाद ही होंगे तबादले - Transfer session extended

Uttarakhand Transfer Policy,Uttarakhand Transfer Rules उत्तराखंड में स्थानांतरण सत्र की तारीख एक बार फिर शासन ने बढ़ा दी है. राज्य में लोक सेवकों के तबादले समय पर नहीं हो पाए हैं. ऐसे में उत्तराखंड शासन ने दूसरी बार स्थानांतरण सत्र की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है. आदेश के अनुसार अब प्रदेश में 31 जुलाई कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 8, 2024, 7:22 PM IST

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उत्तराखंड में फिर बढ़ाया गया ट्रांसफर सेशन (Etv Bharat)

देहरादून: प्रदेश में स्थानांतरण नियमावली के तहत राज्य भर के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की समय सीमा तय की गई है. खास बात यह है कि इस बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता प्रभावी थी ऐसे में कर्मचारियों के तबादले समय पर नहीं हो पाए थे. इसी को देखते हुए शासन ने स्थानांतरण की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 10 जुलाई तक किया था. दरअसल, राज्य में स्थानांतरण नियमावली के तहत 10 जून तक ही स्थानांतरण किया जा सकते हैं. शासन ने इसमें छूट देते हुए एक महीने का समय विभागों को स्थानांतरण के लिए दिया था.

उधर अब दूसरी बार स्थानांतरण के लिए समय सीमा को बढ़ाते हुए 31 जुलाई कर दिया गया है. अब राज्य में 31 जुलाई तक तमाम विभाग स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे. बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाए थे. इसी को देखते हुए शासन की तरफ से इसमें निर्णय लिया गया है.

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू थी. इसके कारण कर्मचारी के स्थानांतरण की प्रक्रिया को विभागों द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था. इसे देखते हुए सरकार ने 10 जुलाई तक स्थानांतरण सत्र को बढ़ाने का फैसला ले लिया था. शासन स्तर पर इस मामले में शासनादेश नहीं हो पाया. हैरत की बात यह है कि 10 जुलाई नजदीक आने के बाद शासन ने इस पर आदेश जारी किया. जिसके बाद जाकर स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने में विभाग जुट गए. यही कारण रहा कि देरी से शासनादेश होने के कारण 10 जुलाई तक भी स्थानांतरण से जुड़े आदेश नहीं हो पाए. अब दूसरी बार 31 जुलाई तक शासन को समय सीमा बढ़ानी पड़ी है.

पढे़ं- काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए होंगे उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादले, शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी - Teacher Transfer Counseling

देहरादून: प्रदेश में स्थानांतरण नियमावली के तहत राज्य भर के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की समय सीमा तय की गई है. खास बात यह है कि इस बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता प्रभावी थी ऐसे में कर्मचारियों के तबादले समय पर नहीं हो पाए थे. इसी को देखते हुए शासन ने स्थानांतरण की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 10 जुलाई तक किया था. दरअसल, राज्य में स्थानांतरण नियमावली के तहत 10 जून तक ही स्थानांतरण किया जा सकते हैं. शासन ने इसमें छूट देते हुए एक महीने का समय विभागों को स्थानांतरण के लिए दिया था.

उधर अब दूसरी बार स्थानांतरण के लिए समय सीमा को बढ़ाते हुए 31 जुलाई कर दिया गया है. अब राज्य में 31 जुलाई तक तमाम विभाग स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे. बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाए थे. इसी को देखते हुए शासन की तरफ से इसमें निर्णय लिया गया है.

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू थी. इसके कारण कर्मचारी के स्थानांतरण की प्रक्रिया को विभागों द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था. इसे देखते हुए सरकार ने 10 जुलाई तक स्थानांतरण सत्र को बढ़ाने का फैसला ले लिया था. शासन स्तर पर इस मामले में शासनादेश नहीं हो पाया. हैरत की बात यह है कि 10 जुलाई नजदीक आने के बाद शासन ने इस पर आदेश जारी किया. जिसके बाद जाकर स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने में विभाग जुट गए. यही कारण रहा कि देरी से शासनादेश होने के कारण 10 जुलाई तक भी स्थानांतरण से जुड़े आदेश नहीं हो पाए. अब दूसरी बार 31 जुलाई तक शासन को समय सीमा बढ़ानी पड़ी है.

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