नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के एडहॉक दानिक्स से लेकर दास कैडर के ग्रेड-I, ग्रेड-II लेवल के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का सिलसिला जारी है. 3 दिन पहले भी ग्रेड-I के 22 अफसरों के तबादले किए गए थे. वहीं, सोमवार को ग्रेड-II लेवल के 146 अधिकारियों की बड़े स्तर पर ट्रांसफर/पोस्टिंग की गई है. सर्विसेज विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से जारी किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेशों में विजिलेंस क्लीयरेंस को लेकर भी कई सख्त निर्देश दिए गए हैं.
ग्रेट 2 और अस्सिटेंट सेक्शन ऑफिसर्स लेवल के जिन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग आर्डर जारी किए गए हैं, उनमें खासतौर पर डायरेक्टोरेट ऑफ सेंशस ऑपरेशंस, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ट्रेड एंड टैक्स, ट्रांसपोर्ट, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी, लेबर डिपार्टमेंट, एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, लैंड एंड बिल्डिंग, डीएसएसएसबी, रोजगार निदेशालय, सेंट्रल जेल, सीईओ, समेत और तमाम विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं.
डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से सीरियल नंबरों का भी जिक्र करते हुए (74 से 146 तक) ग्रेड-II/एएसओ लेवल अधिकारियों को लेकर विभागाध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है कि ट्रांसफर होने वाले अधिकारी की विजिलेंस रिपोर्ट क्लियर हो. अगर उक्त अधिकारियों के खिलाफ कोई सतर्कता का मामला लंबित/विचाराधीन है तो तीन दिनों के भीतर सर्विसेज विभाग को रिपोर्ट की जाए. इस तरह के अधिकारियों को उस विभाग में ज्वाइनिंग के लिए रिलीव नहीं किया जाएगा, जहां उसका ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है.
इन सभी 146 अधिकारियों में से जो मौजूदा समय में सर्विसेज विभाग और सतर्कता निदेशालय में तैनात हैं, उनको छोड़कर बाकी उन सभी अधिकारियों को 15 जुलाई से रिलीव किया जाएगा. जिनकी विजिलेंस रिपोर्ट क्लियर हैं. वहीं, विभाग ने ऐसे अधिकारियों को लेकर भी आदेश दिए हैं, जिनकी विजिलेंस रिपोर्ट क्लियर नहीं हैं. उन अधिकारियों को तब तक डिपार्टमेंट से रिलीव नहीं किया जाए, जब तक उनकी विजिलेंस रिपोर्ट क्लियर नहीं हो जाए. विजिलेंस दृष्टिकोण से साफ अधिकारियों को 16 जुलाई से अपनी नई पोस्टिंग जगह/डिपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके अलावा सर्विसेज विभाग ने दो अलग-अलग सर्कुलर (27 जुलाई 2016 और 6 सितंबर 2017) का भी हवाला देते हुए साफ और स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी अधिकारी जिसका ट्रांसफर हुआ है, वो इसके खिलाफ कोई रिप्रेजेंटेशन/रिक्वेस्ट देना चाहता है तो पहले उसको जारी ट्रांसफर ऑर्डर का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही वो इसको दे सकता है या जब तक कि विभागाध्यक्ष की ओर से इसको फारवर्ड न किया जाए.
इस आदेश का अनुपालन न करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और आगे किसी भी संदर्भ में उचित समझी जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. बता दें, सर्विसेज विभाग की ओर से पिछले माह भी 19 जून को दास कैडर के ग्रेड I और ग्रेड II के 63 अफसरों के बड़े लेवल पर तबादले किए गए थे. वहीं सोमवार को ग्रेड II अफसरों का तबादला किया जाना काफी अहम माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली सरकार के 22 एडहॉक दानिक्स और ग्रेड 1 अफसरों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट