जबलपुर। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड की साइट से जहरीला कचरा नहीं हटाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि जहरीला कचरा हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 129 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था. केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान करते हुए उसे वित्त विभाग के पास भेज दिया है.
साइट पर मीट्रिक टन जहरीला कचरा
गौरतलब है कि आलोक प्रभाव सिंह द्वारा साल 2004 में उक्त याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड कंपनी से हुए जहरीले गैस रिसाव में लगभग 4 हजार से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी. भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में करीब 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरा पड़ा है. याचिका में जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण की मांग की गयी थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान लेकर कर रहा है.
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राज्य का वित्त विभाग देगा स्वीकृति
इस मामले में सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 19 जून 2023 को ओवरसाइट कमेटी की बैठक हुई थी. राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कमेटी ने केन्द्र सरकार से इसके लिए 129 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की अनुशंसा की है. भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 10 जुलाई को मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है. वित्त विभाग स्वीकृति के संबंध में शीघ्र निर्णय लेगा.