नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में गोगी गैंग के सदस्य गैंगस्टर योगेश टुंडा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपनी शादी के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल की मांग की थी. उसने अनुष्ठानों और वैवाहिक अधिकारों के लिए अगले 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत की भी मांग की थी. वह पिछले साल मई में तिहाड़ जेल में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपियों में से एक है. वह मकोका के तहत एक मामले सहित अन्य मामलों में भी आरोपी है. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने कहा कि संतानोत्पत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है.
अदालत ने आरोपी के पिछले आचरण और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार किया. अदालत ने कहा कि जमानत पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के संबंध में आरोपी के पिछले आचरण की भी जानकारी दी गई है। अदालत ने 22 जनवरी, 2024 के आदेश में कहा, "रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने हिरासत में रहते हुए अपराध किया था। इसलिए, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हिरासत जमानत और परिणामी अंतरिम जमानत की मांग करने वाली अर्जी खारिज की जाती है."
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बता दें कि तिहाड़ जेल में हुई इस हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य भी कोर्ट में जमा कराया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने छह लोगों को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें टुंडा के अलावा दीपक उर्फ तीतर, रियाज़ खान उर्फ सोनू, राजेश उर्फ कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी और अतुल रहमान खान शामिल हैं.टिल्लू की 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल में की हत्या कर दी गई थी. इस मामले के सीसीटीवी फुटेज में टिल्लू पर छह लोग कई वार करते देखे गए थे.