ETV Bharat / state

पत्नी से मिलने आए प्रेमी की हत्या, पति सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास - Jaipur District Court - JAIPUR DISTRICT COURT

Husband Sentenced to Life Imprisonment, पत्नी से मिलने आए प्रेमी की हत्या मामले में कोर्ट ने पति सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यहां जानिए पूरा मामला...

Jaipur District Court
जयपुर जिला कोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 21, 2024, 8:16 PM IST

जयपुर: एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने पत्नी से मिलने आए प्रेमी की हत्या करने वाले पति पूरण उसके भाई गीतम और एक चाचा ससुर गोपाल लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं, प्रकरण से जुड़े आरोपी पिता मनोहर लाल की पूर्व में मौत होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रोप कर दी गई. पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने एक राय होकर युवक की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने का अपराध किया है. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

पढ़ें : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुराद बेग ने अदालत को बताया कि 16 जुलाई, 2015 को प्रहलाद खर्रा ने एसएमएस अस्पताल में पुलिस को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके गांव का पड़ोसी सीकर निवासी राजेश कुमार वर्मा एक दिन पहले शाम को भांकरोटा जाने की कहकर घर से निकला था. वहीं, उसे सूचना मिली की राजेश की लाश भांकरोटा में जयसिंह पुरा रोड पर मिली है.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान एपीपी ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पूरण की पत्नी का प्रेम प्रसंग राजेश के साथ चल रहा था. दोनों रोजाना मोबाइल पर बात करते थे. घटना के दिन पूरण की पत्नी ने राजेश को मिलने अपने पास बुलाया था, जिसकी जानकारी पूरण व अन्य अभियुक्तों को लग गई. ऐसे में उन्होंने पत्नी से मिलने पहुंचे पूरण को डंडे और पत्थरों से मारा, जिसके कारण उसने दम तोड दिया. इस पर अभियुक्त उसकी लाश को जयसिंह पुरा से पत्रकार कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर डालकर आ गए.

जयपुर: एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने पत्नी से मिलने आए प्रेमी की हत्या करने वाले पति पूरण उसके भाई गीतम और एक चाचा ससुर गोपाल लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं, प्रकरण से जुड़े आरोपी पिता मनोहर लाल की पूर्व में मौत होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रोप कर दी गई. पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने एक राय होकर युवक की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने का अपराध किया है. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

पढ़ें : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुराद बेग ने अदालत को बताया कि 16 जुलाई, 2015 को प्रहलाद खर्रा ने एसएमएस अस्पताल में पुलिस को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके गांव का पड़ोसी सीकर निवासी राजेश कुमार वर्मा एक दिन पहले शाम को भांकरोटा जाने की कहकर घर से निकला था. वहीं, उसे सूचना मिली की राजेश की लाश भांकरोटा में जयसिंह पुरा रोड पर मिली है.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान एपीपी ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पूरण की पत्नी का प्रेम प्रसंग राजेश के साथ चल रहा था. दोनों रोजाना मोबाइल पर बात करते थे. घटना के दिन पूरण की पत्नी ने राजेश को मिलने अपने पास बुलाया था, जिसकी जानकारी पूरण व अन्य अभियुक्तों को लग गई. ऐसे में उन्होंने पत्नी से मिलने पहुंचे पूरण को डंडे और पत्थरों से मारा, जिसके कारण उसने दम तोड दिया. इस पर अभियुक्त उसकी लाश को जयसिंह पुरा से पत्रकार कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर डालकर आ गए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.