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प्रेमी की हत्या में प्रेमिका के पिता समेत तीन को उम्र कैद की सजा, हत्या करके दफना दिया था शव

Sambhal Murder Case: मामला 27 मई 2021 का है. युवक जिस घर में रहकर काम सीख रहा था, उसी घर की बेटी से उसके प्रेम संबंध हो गए. लड़की के परिवार वालों को जब इसका पता चला तो पहले उन्होंने युवक को घर से निकाल दिया, फिर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 25, 2024, 7:51 AM IST

सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को जेल ले जाते पुलिस कर्मी.

संभल: ढाई साल पहले तरबूज विक्रेता की हत्या कर दी गई थी. हत्या विक्रेता की प्रेमिका के पिता और उसके परिवार वालों ने मिलकर की थी. इस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन तीन लोगों में प्रेमिका का पिता भी शामिल है. तीनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

अदालत ने सात आरोपियों में से चार को दोष मुक्त करार दिया है. तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा संभल जिले के चंदौसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अशोक कुमार यादव की अदालत में सुनाया गया. हयात नगर थाना इलाके के गांव मूसापुर निवासी तरबूज विक्रेता मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद मोनिस की 27 मई 2021 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गांव के ही सात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

मामला चंदौसी के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में पहुंचने के बाद बुधवार को इस मामले में अशोक कुमार यादव की अदालत में फैसला सुनाया गया. जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि नदीम का साजिद की बेटी नूर फात्मा से प्रेम संबंध था. दरअसल, नदीम साजिद के यहां रहकर मोटर वाइंडिंग का काम करता था. इसी दौरान उसके साजिद की बेटी के साथ प्रेम संबंध हो गए थे.

इस प्रेम संबंध में साजिद एवं उसके परिवार की गांव में बदनामी हो रही थी. इस पर उसने नदीम को अपने यहां से निकाल दिया था. इसके बाद नदीम तरबूज बेचने का काम करने लगा. इसी बीच सात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को वर्तमान कैला देवी थाना इलाके के मूसापुर गांव के कब्रिस्तान में दबा दिया. जांच के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और घटना का खुलासा किया.

अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद साजिद, असीम एवं कासिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. तीनों पर 30-30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. वहीं नदीम के पिता मोहम्मद मोनिस ने बताया कि लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला है. तीन लोगों को सजा मिली है. चार लोगों को अदालत ने दोष मुक्त करार दिया है. उसे पूरा न्याय नहीं मिला है. वह चाहता था कि सभी को सजा मिले लेकिन फिलहाल कोर्ट के फैसले से वह संतुष्ट है.

ये भी पढ़ेंः 10वीं के छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग में कर्ज लेकर लगाए रुपये, हारा तो जान दे दी

सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को जेल ले जाते पुलिस कर्मी.

संभल: ढाई साल पहले तरबूज विक्रेता की हत्या कर दी गई थी. हत्या विक्रेता की प्रेमिका के पिता और उसके परिवार वालों ने मिलकर की थी. इस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन तीन लोगों में प्रेमिका का पिता भी शामिल है. तीनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

अदालत ने सात आरोपियों में से चार को दोष मुक्त करार दिया है. तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा संभल जिले के चंदौसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अशोक कुमार यादव की अदालत में सुनाया गया. हयात नगर थाना इलाके के गांव मूसापुर निवासी तरबूज विक्रेता मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद मोनिस की 27 मई 2021 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गांव के ही सात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

मामला चंदौसी के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में पहुंचने के बाद बुधवार को इस मामले में अशोक कुमार यादव की अदालत में फैसला सुनाया गया. जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि नदीम का साजिद की बेटी नूर फात्मा से प्रेम संबंध था. दरअसल, नदीम साजिद के यहां रहकर मोटर वाइंडिंग का काम करता था. इसी दौरान उसके साजिद की बेटी के साथ प्रेम संबंध हो गए थे.

इस प्रेम संबंध में साजिद एवं उसके परिवार की गांव में बदनामी हो रही थी. इस पर उसने नदीम को अपने यहां से निकाल दिया था. इसके बाद नदीम तरबूज बेचने का काम करने लगा. इसी बीच सात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को वर्तमान कैला देवी थाना इलाके के मूसापुर गांव के कब्रिस्तान में दबा दिया. जांच के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और घटना का खुलासा किया.

अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद साजिद, असीम एवं कासिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. तीनों पर 30-30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. वहीं नदीम के पिता मोहम्मद मोनिस ने बताया कि लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला है. तीन लोगों को सजा मिली है. चार लोगों को अदालत ने दोष मुक्त करार दिया है. उसे पूरा न्याय नहीं मिला है. वह चाहता था कि सभी को सजा मिले लेकिन फिलहाल कोर्ट के फैसले से वह संतुष्ट है.

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