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Rajasthan: आरजेएस भर्ती-2024: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की कॉपी पेश करें

सुप्रीम कोर्ट ने आरजेएस भर्ती 2024 से जुड़े मामले की सुनवाई की. साथ ही रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

ORDERED SUBMIT COPIES OF CANDIDATES,  CANDIDATE SCORED LESS THAN 15 MARKS
सुप्रीम कोर्ट का आदेश. (ETV Bharat)

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा से जुडे़ मामले में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह 21 अक्टूबर को उन अभ्यर्थियों की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करें, जिनके 15 से कम अंक आए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी जवाब देने के लिए कहा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश अनंत मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर सयुंक्त सुनवाई करते हुए दिया.

याचिकाओं में कहा कि आरजेएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम एक अक्टूबर को घोषित किया और चार अक्टूबर को उन्हें उत्तर पुस्तिका के नंबर पता चले. जिससे उन्हें पता चला कि उनके अंग्रेजी विषय में बहुत ही कम अंक आए, जबकि वे एनएलयू से पास हुए हैं और कुछ अभ्यर्थियों का माध्यम अंग्रेजी रहा है. भर्ती के अंग्रेजी निबंध लेखन की परीक्षा में उन्हें जीरो, एक, दो, तीन व चार अंक दिए हैं.

पढ़ेंः बीएड और एलएलबी एक साथ की, शिक्षक से आरजेएस बनी महिला की बर्खास्तगी कोर्ट ने सही मानी

ऐसे में उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मनमाने तरीके से किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगते हुए 15 अंक से कम वाली उत्तर पुस्तिकाओं को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि आरजेएस के 222 पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा में 3000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. इनमें से 638 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है.

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा से जुडे़ मामले में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह 21 अक्टूबर को उन अभ्यर्थियों की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करें, जिनके 15 से कम अंक आए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी जवाब देने के लिए कहा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश अनंत मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर सयुंक्त सुनवाई करते हुए दिया.

याचिकाओं में कहा कि आरजेएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम एक अक्टूबर को घोषित किया और चार अक्टूबर को उन्हें उत्तर पुस्तिका के नंबर पता चले. जिससे उन्हें पता चला कि उनके अंग्रेजी विषय में बहुत ही कम अंक आए, जबकि वे एनएलयू से पास हुए हैं और कुछ अभ्यर्थियों का माध्यम अंग्रेजी रहा है. भर्ती के अंग्रेजी निबंध लेखन की परीक्षा में उन्हें जीरो, एक, दो, तीन व चार अंक दिए हैं.

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ऐसे में उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मनमाने तरीके से किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगते हुए 15 अंक से कम वाली उत्तर पुस्तिकाओं को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि आरजेएस के 222 पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा में 3000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. इनमें से 638 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है.

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