जयपुरः एसटी, एससी मामलों की विशेष अदालत ने एक परिवाद पर सुनवाई की. कोर्ट ने जामडोली स्थित बौद्धिक दिव्यांग गृह की कमियों को उजागर करने पर तत्कालीन महिला केयर टेकर को प्रताड़ित करने के मामले में गृह अधीक्षक गौरव शर्मा, गार्ड सुपरवाइजर सुरजीत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रुकमणी और महिला गार्ड तारा और शीला के खिलाफ कानोता थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश तत्कालीन महिला केयर टेकर के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
परिवाद में अधिवक्ता असलम खान ने बताया कि परिवादी दिव्यांग गृह की महिला विंग में केयर टेकर के तौर पर संविदा पर कार्यरत थी. इस दौरान उसने गृह में कई कमियां देखी. उसने दिव्यांग बालिकाओं के बिस्तरों में कीड़ों की शिकायत उच्चाधिकारियों को करने की कोशिश की, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने उसे रोक लिया.
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इसकी शिकायत उसने अधीक्षक गौरव शर्मा से की तो उसने भी परिवादी को भगा दिया. वहीं, गत 11 अक्टूबर को अधीक्षक के कहने पर ठेकेदार ने उसे नौकरी से निकाल दिया. परिवाद में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उससे मारपीट की और प्रताड़ित किया. इस पर सुनवाई करते हुए एसटी, एससी मामलों की विशेष अदालत ने अदालत ने कानोता थाना पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं.