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गोगामेड़ी हत्याकांड प्रकरण में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश - special court for NIA

एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से जुड़े प्रकरण में सुमित यादव को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

ORDERED THE RELEASE OF THE ACCUSED,  RELEASE OF THE ACCUSED ON BAIL
आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश. (Etv Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 7, 2024, 7:26 PM IST

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या करने से जुडे़ प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सुमित यादव को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे 9 दिसंबर, 2023 को हरियाणा की भोंडसी जेल से गिरफ्तार किया गया था. घटना के दौरान न तो वह वहां मौजूद था और न ही उसकी अपराध में कोई लिप्तता है. इसके अलावा हाल ही में एनआईए की ओर से पेश आरोप पत्र में भी उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. प्रकरण में हिरासत में लिए गए अन्य आरोपी के कथनों पर विश्वास कर उसे षडयंत्र में शामिल माना गया है. इसके अलावा प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ेंः गोगामेड़ी हत्याकांड में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का हाथ, 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश, 4 गिरफ्त से बाहर - Nia Files Chargesheet

जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि घटना को लेकर बनी आरोपियों की कड़ी में इस आरोपी की भी भूमिका मिली है, यदि इसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को रोहित और नितिन ने घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोलीमार कर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर एनआईए ने हाल ही में गोल्डी बराड़ सहित एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया है.

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या करने से जुडे़ प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सुमित यादव को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे 9 दिसंबर, 2023 को हरियाणा की भोंडसी जेल से गिरफ्तार किया गया था. घटना के दौरान न तो वह वहां मौजूद था और न ही उसकी अपराध में कोई लिप्तता है. इसके अलावा हाल ही में एनआईए की ओर से पेश आरोप पत्र में भी उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. प्रकरण में हिरासत में लिए गए अन्य आरोपी के कथनों पर विश्वास कर उसे षडयंत्र में शामिल माना गया है. इसके अलावा प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

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जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि घटना को लेकर बनी आरोपियों की कड़ी में इस आरोपी की भी भूमिका मिली है, यदि इसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को रोहित और नितिन ने घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोलीमार कर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर एनआईए ने हाल ही में गोल्डी बराड़ सहित एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया है.

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