बीकानेर. पाकिस्तान से लगती जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने धारा 144 के आदेश आगामी दो माह के लिए बढ़ा दिया है. जारी आदेश के मुताबिक जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों की आशंका है. ये भूमिगत होकर देश व राज्य की सुरक्षा व लोक व्यवस्था के संधारण में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में लिप्त हैं. सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आता है. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने या पीसीओ से सम्पर्क, सूचना देने, रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है.
जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि के आदेशानुसार भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले लोगों को निर्देशित किया गया है. इसके तहत इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्र में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के विचरण व अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी. इस क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के लिए वैध अनुमति समीपस्थ बीएसएफ व बीओपी से ली जा सकती है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
पाकिस्तानी कॉल का रिकॉर्ड रखने के निर्देश : आदेशानुसार जिले के बज्जू, पूगल, रणजीतपुरा, खाजूवाला व छतरगढ़ क्षेत्र में कोड संख्या 0092 (पाकिस्तान का टेलीफोन कोड नम्बर) किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों का रिकॉर्ड भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संधारण किया जाएगा. कोड संख्या 0092 पर आने व जाने वाली कॉल की जांच के लिए भारत सरकार संचार निगम लिमिटेड से सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है.
नई सिम देने से पहले की जाए तस्दीक : सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्त मोबाइल कंपनियों की ओर से स्थापित कार्यालयों, अधिकृत दुकानों पर नई सिम विक्रय करने से पूर्व उपयोगकर्ता से पूर्ण पहचान पत्र लिए जाएं. आदेशानुसार उपभोक्ता के सत्यापन के बाद ही सिम एक्टिवेट की जाए. साथ ही सिम प्रदाता इस सम्बंध में एक रजिस्टर संधारित करें, जिसमें जारी की गई सिम व उपयोगकर्ता के सम्बंध में समस्त जानकारी दर्ज की जाए. सिम प्रदाता कंपनी को संदिग्ध आवेदक या उसके द्वारा पहचान पत्रों के जाली होने की स्थिति में क्षेत्र के थानाधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा.
पाकिस्तानी नेटवर्क पर नजर : आदेशानुसार जिले के किसी भी क्षेत्र से जहां पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए सम्पर्क स्थापित होने की आशंका है. वहां, किसी भी व्यक्ति या संस्था को पाकिस्तान लोकल सिम के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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बाहरी श्रमिकों की पूरी पहचान : जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा के समीप की कृषि भूमि का आवंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है. इनकी ओर से वर्ष भर कृषि कार्य कर अतिरिक्त जिप्सम खनन व लघु व्यवसाय का सुचारू रूप से चलाने के लिए ठेके पर देश के विभिन्न प्रदेशों के कामगारों से कार्य करवाए जा रहे हैं. इन स्थानों पर काम करने वाले कामगारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को अवगत करवाना आवश्यक है. ऐसे सभी व्यक्ति अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, पुलिस से करवाए गए चरित्र सत्यापन, पहचान पत्र आदि की प्रति समीपस्थ बीएसएफ, बीओपी व सम्बंधित पुलिस थानों में अनिवार्यतः जमा करवाएं. साथ ही कार्य के दौरान ऐसे व्यक्तियों को अपने पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा.
ग्रुप एडमिन जिम्मेदार :आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप में किसी अनजान व्यक्ति को शामिल नहीं करें. यदि सामारिक महत्व की कोई सूचना आदान प्रदान की जानकारी आदि है तो ग्रुप एडमिन को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा. आदेश की अवहेलना करने पर सम्बंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक माह का साधारण कारावास व 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा.