प्रयागराज: टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है. निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करना यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है. इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. इस पर कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को निदेशक के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने गौरव कुमार की याचिका पर दिया है.
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया. इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई. लगभग 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया. इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है.
कोर्ट ने 4 दिसंबर को नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा था कि बताएं चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. इसी के अनुपालन में शिक्षा निदेशक ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा है कि याची की नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है. न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 2 जनवरी 2025 नियत की है.
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