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टीजीटी 2013 भर्ती: निदेशक ने HC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- नियुक्ति देना चयन बोर्ड का काम - TGT 2013 RECRUITMENT

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान टीजीटी 2013 भर्ती को लेकर निदेशक ने चयन आयोग के पाले में गेंद डाल दी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अब 2 जनवरी 2025 को होगी. (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 12 hours ago

प्रयागराज: टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है. निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ​व्य​क्तिगत हलफनामा दा​खिल कर कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियु​क्ति की कार्रवाई शुरू करना यूपी माध्यमिक ​शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है. इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. इस पर कोर्ट ने याची के अ​धिवक्ता को निदेशक के हलफनामे का जवाब दा​खिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने गौरव कुमार की याचिका पर दिया है.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया. इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को ​नियु​क्ति दे दी गई. लगभग 307 उम्मीदवारों को नियु​क्ति पत्र नहीं दिया गया. इसके ​खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दा​खिल की है.

कोर्ट ने 4 दिसंबर को नोटिस जारी कर ​शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा था कि बताएं चयनित उम्मीदवारों को नियु​क्ति क्यों नहीं दी गई. इसी के अनुपालन में ​शिक्षा निदेशक ने व्य​क्तिगत हलफनामा दा​खिल कर कहा है कि याची की नियु​क्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है. न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली ति​थि 2 जनवरी 2025 नियत की है.

ये भी पढ़ें- आजम खान को कोर्ट से राहत, जौहर यूनिर्वसिटी से संबंधित 27 मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई

प्रयागराज: टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है. निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ​व्य​क्तिगत हलफनामा दा​खिल कर कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियु​क्ति की कार्रवाई शुरू करना यूपी माध्यमिक ​शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है. इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. इस पर कोर्ट ने याची के अ​धिवक्ता को निदेशक के हलफनामे का जवाब दा​खिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने गौरव कुमार की याचिका पर दिया है.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया. इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को ​नियु​क्ति दे दी गई. लगभग 307 उम्मीदवारों को नियु​क्ति पत्र नहीं दिया गया. इसके ​खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दा​खिल की है.

कोर्ट ने 4 दिसंबर को नोटिस जारी कर ​शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा था कि बताएं चयनित उम्मीदवारों को नियु​क्ति क्यों नहीं दी गई. इसी के अनुपालन में ​शिक्षा निदेशक ने व्य​क्तिगत हलफनामा दा​खिल कर कहा है कि याची की नियु​क्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है. न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली ति​थि 2 जनवरी 2025 नियत की है.

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