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शराब पीकर पढ़ाने आते थे गुरुजी, अब निलंबन की गिरी गाज - TEACHERS SUSPENDED IN DHAMTARI

धमतरी में जिला शिक्षा अधिकारी ने ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और अनुशासनहीनता के आरोपी दो सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.

Teacher suspend due to indiscipline
धमतरी में अनुशासनहीन दो शिक्षक निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 3, 2024, 6:30 PM IST

धमतरी : जिले में अनुशासनहीन दो सहायक शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी है. पहले शिक्षक पर ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और और शराब सेवन कर स्कूल आने का आरोप हैं. जबकि एक अन्य सहायक शिक्षिका पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए थे. शिकायत की जांच करने पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.

प्राथमिक शाला लीलर का शिक्षक निलंबित : जिला शिक्षा अधिकारी टीआर जगदल्ले के जारी आदेश के मुताबिक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से शिकायत मिली कि मिलन सिंह ध्रुव, जो शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर में सहायक शिक्षक (एलबी) पद पर नियुक्त हैं. वह 1 जनवरी 2024 से 9 नवंबर 2024 तक अभिलेख (पाठकान) के अनुसार कुल 35 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे. इसके साथ ही उनके खिलाफ शराब सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने की भी शिकायत मिली थी, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

छग सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई : शिक्षा विभाग के नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिकायत प्रकरण में जांच की गई. जांच अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर को छग सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

सहायक शिक्षिका पर गिरी निलंबन की गाज : इसी तरह स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कण्डेल के प्राचार्य से शिकायत मिली. इसके आधार पर सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) लावनी साहू के खिलाफ विभागीय जांच की गई. जांच अधिकारी ने प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में लावनी साहू के ऊपर लगाये गए आरोप सही पाया. जांच अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लावनी साहू को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

दोनों सहायक शिक्षकों का निलंबन धमतरी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के सभी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

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प्राथमिक शाला लीलर का शिक्षक निलंबित : जिला शिक्षा अधिकारी टीआर जगदल्ले के जारी आदेश के मुताबिक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से शिकायत मिली कि मिलन सिंह ध्रुव, जो शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर में सहायक शिक्षक (एलबी) पद पर नियुक्त हैं. वह 1 जनवरी 2024 से 9 नवंबर 2024 तक अभिलेख (पाठकान) के अनुसार कुल 35 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे. इसके साथ ही उनके खिलाफ शराब सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने की भी शिकायत मिली थी, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

छग सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई : शिक्षा विभाग के नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिकायत प्रकरण में जांच की गई. जांच अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर को छग सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

सहायक शिक्षिका पर गिरी निलंबन की गाज : इसी तरह स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कण्डेल के प्राचार्य से शिकायत मिली. इसके आधार पर सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) लावनी साहू के खिलाफ विभागीय जांच की गई. जांच अधिकारी ने प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में लावनी साहू के ऊपर लगाये गए आरोप सही पाया. जांच अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लावनी साहू को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

दोनों सहायक शिक्षकों का निलंबन धमतरी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के सभी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

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