नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग में भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है. यह अनुमति 2 से 15 नवंबर 2024 के बीच की है, जिस दौरान वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में हिस्सा लेंगी और अपनी बहन से मुलाकात करेंगी.
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने स्वाति को न्यूयॉर्क और मिशिगन यात्रा की अनुमति प्रदान की, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिकल रिसर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रम शामिल है. मालीवाल की याचिका पर उनके अधिवक्ताओं, संजय गुप्ता और राज कमल आर्य ने पेश होकर अनुरोध किया कि स्वाति को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए. उन्हें 4 से 8 नवंबर तक न्यूयॉर्क में रहना होगा और इसके बाद 11 से 15 नवंबर तक मिशिगन में अपनी बहन से मिलने का कार्यक्रम है.
दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख के रूप में स्वाति मालीवाल पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप है. उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आयोग में अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया. इस मामले में, स्वाति ने पहले ही द्वीपीय न्यायपालिका का सहारा लिया है. 6 फरवरी 2017 को उन्हें जमानत मिली थी.
इस बीच, स्वाति मालीवाल ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बिभव पर बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया. बिभव को तीन महीने की न्यायिक हिरासत में रहने के बाद सितंबर में जमानत दी गई थी.
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