ETV Bharat / state

राजू ठेहट हत्याकांड में आरोपी नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत - Supreme Court orders - SUPREME COURT ORDERS

Raju Thehat murder case सुप्रीम कोर्ट ने राजू ठेहट हत्याकांड में आरोपी नाबालिग को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

COURT ORDERS RELEASE OF MINOR,  RAJU THEHAT MURDER CASE
नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत. (ETV Bharat file)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 16, 2024, 9:36 PM IST

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित राजू ठेहट हत्याकांड के एक नाबालिग को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश नाबालिग की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने कहा अपीलार्थी नाबालिग को तत्काल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए और बोर्ड जमानत आदेश जारी करे.

अपील में अधिवक्ता अभिसार भानू सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में अपीलार्थी से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है. इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. उस पर आरोप है कि वह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को मोबाइल, वाहन और हथियार उपलब्ध कराने से जुड़ा था, जबकि इस बात के कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नहीं है. वहीं, केवल कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी को हत्याकांड में लिप्त नहीं माना जा सकता.

पढ़ेंः एजीटीएफ को मिली सफलता, राजू ठेहट हत्याकांड में हथियार मुहैया करवाने वाला अमरजीत विश्नोई इटली में गिरफ्तार - gangster arrested in Italy

प्रकरण में ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है. इसके अलावा उसे करीब एक साल दस माह से किशोर गृह में रखा गया है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलार्थी को जमानत का लाभ दिया है. गौरतलब है कि 3 दिसंबर, 2022 को चार बदमाशों ने राजू ठेहट को उसके सीकर स्थित घर के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. घटना के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, बाद में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल सीकर की अदालत में करीब 27 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रही है.

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित राजू ठेहट हत्याकांड के एक नाबालिग को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश नाबालिग की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने कहा अपीलार्थी नाबालिग को तत्काल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए और बोर्ड जमानत आदेश जारी करे.

अपील में अधिवक्ता अभिसार भानू सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में अपीलार्थी से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है. इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. उस पर आरोप है कि वह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को मोबाइल, वाहन और हथियार उपलब्ध कराने से जुड़ा था, जबकि इस बात के कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नहीं है. वहीं, केवल कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी को हत्याकांड में लिप्त नहीं माना जा सकता.

पढ़ेंः एजीटीएफ को मिली सफलता, राजू ठेहट हत्याकांड में हथियार मुहैया करवाने वाला अमरजीत विश्नोई इटली में गिरफ्तार - gangster arrested in Italy

प्रकरण में ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है. इसके अलावा उसे करीब एक साल दस माह से किशोर गृह में रखा गया है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलार्थी को जमानत का लाभ दिया है. गौरतलब है कि 3 दिसंबर, 2022 को चार बदमाशों ने राजू ठेहट को उसके सीकर स्थित घर के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. घटना के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, बाद में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल सीकर की अदालत में करीब 27 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रही है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.