नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर की ओर से अग्रवाल मतदाताओं के ‘नाम कटवाने’ के आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आतिशी और केजरीवाल को 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
केजरीवाल की याचिका कोर्ट ने किया था खारिज: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी. 28 जनवरी 2020 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत आप के चार नेताओं को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी.
लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का आरोप: बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने कोर्ट में याचिका दायर कर चारो के खिलाफ दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है. 16 जुलाई 2019 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी. राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया. दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है. याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है.
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बता दें कि अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे. बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरो में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए. भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी ग़लत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए. इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे. तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?
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