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अमित शाह पर टिप्पणी मामला; कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का दिया आखरी मौका - Rahul Gandhi - RAHUL GANDHI

सुलतानपुर कोर्ट ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को व्यकितगत तौर पर पेश होने का आखिरी मौका दिया है. इसके बाद कार्रवाई की चेतावनी दी है.

राहुल गांधी.
राहुल गांधी. (Photo Credit; Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 2, 2024, 3:23 PM IST

अधिवक्ताओं ने दी जानकारी. (Video Credit; Etv Bharat)

सुलतानपुरः हुजूर एक मौका और दे दीजिये, इसके बाद जो कार्रवाई होगी उसे हम स्वीकार करेंगे. हुजूर 26 जुलाई का एक मौका दे दीजिये. ये कहना था रायबरेली सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला का सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में. सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में मंगलवार को मानहानि के मामले में राहुल गांधी को पेश होना था. अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले की सुनवाई 11:18 बजे कोर्ट में शुरू हुई लेकिन सदन की कार्रवाई में व्यस्तता के चलते राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आखिरी मौका देते हुए कहा कि इस बार व्यक्तिगत के तौर पर पेश नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कोर्ट में कहा कि जमानत के बाद से कई पेशी हो गई. लेकिन राहुल गांधी बयान के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं. उनके खिलाफ NBW की कार्रवाई की जाए तब आ जाएंगे. इस पर राहुल के अधिवक्ता ने कहा कि वादी मुकदमा के अधिवक्ता की बात सही है लेकिन एक आख़री मौका दिया जाए. इस समय संसद सत्र चल रहा है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए नहीं आ सके. आगे बजट भी पेश होना है, ऐसे में 26 जुलाई की तारीख दे दी जाए. जिस पर विशेष जज शुभम वर्मा ने वादी के अधिवक्ता से कहा जो ये कह रहे सही हैं. जब उन्होंने हां में सिर हिलाया तो करीब 5 मिनट तक जज ने फाइल पर आदेश लिखते हुए 26 जुलाई की तारीख नियत की.


बता दें कि 8 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल के बयान से आहत होकर जिले के कोतवाली देहात थाना अंतर्गत हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल के खिलाफ MP/MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया था. लंबी प्रक्रिया चलने व पेशी पर नहीं पहुंचने को लेकर विशेष जज ने दिसंबर 2023 को राहुल गांधी के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया. राहुल गांधी ने 20 फरवरी को कोर्ट में समर्पण किया था. तब तत्कालीन जज योगेश यादव ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत देते हुए 2 मार्च को बयान दर्ज कराने के आदेश दिए थे. 26 जून को कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था, लेकिन हाजिर नहीं हो पाए. इसके बाद 2 जुलाई को भी नहीं कोर्ट में पेश होने पर आखिरी मौका दिया है.

अधिवक्ताओं ने दी जानकारी. (Video Credit; Etv Bharat)

सुलतानपुरः हुजूर एक मौका और दे दीजिये, इसके बाद जो कार्रवाई होगी उसे हम स्वीकार करेंगे. हुजूर 26 जुलाई का एक मौका दे दीजिये. ये कहना था रायबरेली सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला का सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में. सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में मंगलवार को मानहानि के मामले में राहुल गांधी को पेश होना था. अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले की सुनवाई 11:18 बजे कोर्ट में शुरू हुई लेकिन सदन की कार्रवाई में व्यस्तता के चलते राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आखिरी मौका देते हुए कहा कि इस बार व्यक्तिगत के तौर पर पेश नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कोर्ट में कहा कि जमानत के बाद से कई पेशी हो गई. लेकिन राहुल गांधी बयान के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं. उनके खिलाफ NBW की कार्रवाई की जाए तब आ जाएंगे. इस पर राहुल के अधिवक्ता ने कहा कि वादी मुकदमा के अधिवक्ता की बात सही है लेकिन एक आख़री मौका दिया जाए. इस समय संसद सत्र चल रहा है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए नहीं आ सके. आगे बजट भी पेश होना है, ऐसे में 26 जुलाई की तारीख दे दी जाए. जिस पर विशेष जज शुभम वर्मा ने वादी के अधिवक्ता से कहा जो ये कह रहे सही हैं. जब उन्होंने हां में सिर हिलाया तो करीब 5 मिनट तक जज ने फाइल पर आदेश लिखते हुए 26 जुलाई की तारीख नियत की.


बता दें कि 8 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल के बयान से आहत होकर जिले के कोतवाली देहात थाना अंतर्गत हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल के खिलाफ MP/MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया था. लंबी प्रक्रिया चलने व पेशी पर नहीं पहुंचने को लेकर विशेष जज ने दिसंबर 2023 को राहुल गांधी के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया. राहुल गांधी ने 20 फरवरी को कोर्ट में समर्पण किया था. तब तत्कालीन जज योगेश यादव ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत देते हुए 2 मार्च को बयान दर्ज कराने के आदेश दिए थे. 26 जून को कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था, लेकिन हाजिर नहीं हो पाए. इसके बाद 2 जुलाई को भी नहीं कोर्ट में पेश होने पर आखिरी मौका दिया है.

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