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ठग सुकेश की जेल ट्रांसफर की याचिका खारिज - Sukesh demand rejected by HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली से दूसरे जेल में ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज कर दी. सुकेश जेल ट्रांसफर को चुनौती दी थी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 3 hours ago

सुकेश की मंडोली जेल में ही रहने की मांग खारिज
सुकेश की मंडोली जेल में ही रहने की मांग खारिज (ETV BHARAT)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी समेत दूसरे मामलों के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर नहीं करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मंडोली जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर के तीन दिन पहले सुकेश चंद्रशेखर को सूचित करें.

सफदरजंग और राममनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज बतायी वजह :सुकेश की ओर से कहा गया कि उसे कई बीमारियां हैं. उसे 2020 से गॉल ब्लाडर में पथरी की शिकायत है जिसके इलाज के लिए उसे सफदरजंग अस्पताल और राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था. अगर उसे दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जाता है तो उसके इलाज पर असर पड़ेगा. कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सुकेश को जो बीमारियां है उसका इलाज दूसरी जेलों में भी हो सकता है. अगर जेल प्रशासन को सुकेश को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की जरुरत पड़ती है तो वो उसे शिफ्ट कर सकते हैं.

सुकेश की मंडोली जेल में ही रहने की मांग खारिज
सुकेश की मंडोली जेल में ही रहने की मांग खारिज (ETV BHARAT)

सुकेश पर चल रहा 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस: बता दें कि सुकेश के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले के अलावा एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी चल रहा है. इसके अलावा सुकेश के खिलाफ रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला चल रहा है. एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर को राऊज एवेन्यू कोर्ट जमानत दे चुका है.

ये भी पढ़ें : कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, तुम्हारे बिना दिन-रात काटना मुश्किल, तिहाड़ से सुकेश ने जैकलीन को लिखा लेटर

ये भी पढ़ें : जेल में बंद जैकलीन फर्नांडिस के आशिक सुकेश चंद्रशेखर का वादा, एक्ट्रेस के फैंस को देगा थार रॉक्स और आईफोन

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी समेत दूसरे मामलों के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर नहीं करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मंडोली जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर के तीन दिन पहले सुकेश चंद्रशेखर को सूचित करें.

सफदरजंग और राममनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज बतायी वजह :सुकेश की ओर से कहा गया कि उसे कई बीमारियां हैं. उसे 2020 से गॉल ब्लाडर में पथरी की शिकायत है जिसके इलाज के लिए उसे सफदरजंग अस्पताल और राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था. अगर उसे दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जाता है तो उसके इलाज पर असर पड़ेगा. कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सुकेश को जो बीमारियां है उसका इलाज दूसरी जेलों में भी हो सकता है. अगर जेल प्रशासन को सुकेश को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की जरुरत पड़ती है तो वो उसे शिफ्ट कर सकते हैं.

सुकेश की मंडोली जेल में ही रहने की मांग खारिज
सुकेश की मंडोली जेल में ही रहने की मांग खारिज (ETV BHARAT)

सुकेश पर चल रहा 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस: बता दें कि सुकेश के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले के अलावा एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी चल रहा है. इसके अलावा सुकेश के खिलाफ रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला चल रहा है. एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर को राऊज एवेन्यू कोर्ट जमानत दे चुका है.

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