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संशोधित मार्कशीट पाकर छात्र के चेहरे पर लौटी खुशी, बॉर्ड पर 1,10,000 का जुर्माना - District Legal Services Authority

बूंदी के एक छात्र का गलत 10वीं का मार्कशीट जारी करने के मामले में न्यायालय स्थाई लोक अदालत के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को सही मार्कशीट प्राप्त हुआ. अदालत ने माशिबो पर 1.10 लाख का जुर्माना लगाया है.

छात्र अंकित प्रजापत
छात्र अंकित प्रजापत (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 15, 2024, 6:49 AM IST

बूंदी. छात्र अंकित प्रजापत को तीन वर्ष बाद न्यायालय स्थाई लोक अदालत के हस्तक्षेप से अपनी मूल जन्मतिथि वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से जारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट मिली. अधिवक्ता अजय नवल ने बताया कि कक्षा 10वीं की मार्कशीट में गलत अंकित जन्म तिथि में संशोधन के लिए स्थानीय विद्यालय और माशिबो (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) अजमेर के चक्कर लगा कर छात्र अंकित प्रजापत परेशान हो रहा था. न्यायालय स्थाई लोक अदालत (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) बूंदी के आदेश से कक्षा 10वीं की संशोधित मार्कशीट सही जन्म तिथि 5 मार्च 2006 अंकित होकर शुक्रवार को प्राप्त हो गई. संशोधित मार्कशीट मिलने पर छात्र और उसके परिजनों ने उनकी ओर से निःशुल्क पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अजय नुवाल का आभार प्रकट किया.

स्थाई लोक अदालत ने मानी बोर्ड की गलती : न्यायालय स्थाई लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता, सदस्या अनीता जैन, सदस्या हिमांशी शर्मा के समक्ष पीड़ित के अधिवक्ता अजय नुवाल ने पीड़ित का पक्ष रखा. इसमें बताया कि कक्षा 7 से अंकित ने विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी में प्रवेश लिया तब भी उसकी जन्मतिथि 05.03.2006 ही थी, किंतु सत्र 2020-21 में कक्षा 10वीं की परीक्षा कोविड संक्रमण के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के माध्यम से आयोजित होनी थी. इसके लिए विद्या विहार स्कूल ने अंकित का ऑनलाइन प्रपत्र अपने स्तर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भरकर प्रेषित किया था. जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट प्राप्त हुई तो उसमें अंकित को आयु में 6 वर्ष बड़ा कर दिया गया, यानी जन्मतिथि 5.03.2006 के स्थान पर 5.03.1999 अंकित कर दी गई, जो गलत थी. अंकित के जन्म प्रमाण पत्र एवं कक्षा 9 तक के रिकॉर्ड में जन्मतिथि 5.03 2006 ही अंकित रही है.

पढ़ें. कोर्ट का आदेश: थानाधिकारी बताएं भूखंडों पर कब्जे का प्रयास के मामले में दर्ज FIR पर क्या जांच की ?

एक लाख रुपए तथा परिवाद खर्च 10 हजार देगा बोर्ड : अंकित और उसके परिजनों ने विपक्षी स्कूल एवं बोर्ड के कई चक्कर लगाए. इस पर न्यायालय स्थाई लोक अदालत (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक माह के अंदर अंकित की कक्षा 10वीं की मार्कशीट में अंकित की सही जन्म तिथि 5.03 2006 अंकित कर जारी करने और कक्षा 12वीं की मार्कशीट में भी अंकित की हुई गलत जन्म दिनांक को संशोधित करने सहित बोर्ड के असहयोग के परिणाम स्वरूप अंकित को पहुंची मानसिक संताप के लिए एक लाख रुपए और परिवाद खर्च 10 हजार भी अंकित को अदा करने का आदेश जारी किया है.

बूंदी. छात्र अंकित प्रजापत को तीन वर्ष बाद न्यायालय स्थाई लोक अदालत के हस्तक्षेप से अपनी मूल जन्मतिथि वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से जारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट मिली. अधिवक्ता अजय नवल ने बताया कि कक्षा 10वीं की मार्कशीट में गलत अंकित जन्म तिथि में संशोधन के लिए स्थानीय विद्यालय और माशिबो (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) अजमेर के चक्कर लगा कर छात्र अंकित प्रजापत परेशान हो रहा था. न्यायालय स्थाई लोक अदालत (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) बूंदी के आदेश से कक्षा 10वीं की संशोधित मार्कशीट सही जन्म तिथि 5 मार्च 2006 अंकित होकर शुक्रवार को प्राप्त हो गई. संशोधित मार्कशीट मिलने पर छात्र और उसके परिजनों ने उनकी ओर से निःशुल्क पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अजय नुवाल का आभार प्रकट किया.

स्थाई लोक अदालत ने मानी बोर्ड की गलती : न्यायालय स्थाई लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता, सदस्या अनीता जैन, सदस्या हिमांशी शर्मा के समक्ष पीड़ित के अधिवक्ता अजय नुवाल ने पीड़ित का पक्ष रखा. इसमें बताया कि कक्षा 7 से अंकित ने विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी में प्रवेश लिया तब भी उसकी जन्मतिथि 05.03.2006 ही थी, किंतु सत्र 2020-21 में कक्षा 10वीं की परीक्षा कोविड संक्रमण के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के माध्यम से आयोजित होनी थी. इसके लिए विद्या विहार स्कूल ने अंकित का ऑनलाइन प्रपत्र अपने स्तर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भरकर प्रेषित किया था. जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट प्राप्त हुई तो उसमें अंकित को आयु में 6 वर्ष बड़ा कर दिया गया, यानी जन्मतिथि 5.03.2006 के स्थान पर 5.03.1999 अंकित कर दी गई, जो गलत थी. अंकित के जन्म प्रमाण पत्र एवं कक्षा 9 तक के रिकॉर्ड में जन्मतिथि 5.03 2006 ही अंकित रही है.

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एक लाख रुपए तथा परिवाद खर्च 10 हजार देगा बोर्ड : अंकित और उसके परिजनों ने विपक्षी स्कूल एवं बोर्ड के कई चक्कर लगाए. इस पर न्यायालय स्थाई लोक अदालत (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक माह के अंदर अंकित की कक्षा 10वीं की मार्कशीट में अंकित की सही जन्म तिथि 5.03 2006 अंकित कर जारी करने और कक्षा 12वीं की मार्कशीट में भी अंकित की हुई गलत जन्म दिनांक को संशोधित करने सहित बोर्ड के असहयोग के परिणाम स्वरूप अंकित को पहुंची मानसिक संताप के लिए एक लाख रुपए और परिवाद खर्च 10 हजार भी अंकित को अदा करने का आदेश जारी किया है.

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