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''बिना विवाह किए लिव इन में रहना भारत जैसे देश में सही नहीं'': किरणमयी नायक - State Women Commission hearing

राज्य महिला आयोग ने आज धमतरी में कुल 26 मामलों की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान किरणमयी नायक ने कहा कि '' लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. ये समाज के लिए खतरनाक है.''

State Women Commission Chairperson
लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए खतरनाक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 10, 2024, 9:43 PM IST

धमतरी: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने कलेक्ट्रेट में महिला आयोग से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की. मंगलवार को कुल 26 मामलों की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में किरणमयी नायक ने कहा कि महिला सरपंच का काम उसका पति या देवर नहीं कर सकता है. महिला आयोग की अध्यक्ष ने आगे कहा कि बिना विवाह के लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दिया जाए, ये समाज के लिए खतरनाक है.

''लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दें'': सुनवाई के दौरान डीआरजी में तैनात जवान का भी मामला सामने आया. फरियादी महिला के मुताबिक आरोपी ने 10 से 12 सालों तक उसका शारीरिक शोषण किया. सुनवाई के दौरान डॉ किरणमयी नायक ने कहा कि '' भारत जैसे देश में बिना विवाह किए इस तरह से विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहना गलत है. इस तरह की अंग्रेजी सभ्यता लिव इन रिलेशन गलत है. इस तरह के व्यवहार को भारत को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए''.

फरियादी ने कहा 'मंगलसूत्र पहनाकर की थी शादी': सुनवाई के दौरान महिला फरियादी ने महिला आयोग की अध्यक्ष को बताया कि '' आरोपी जवान ने उसे मंगलसूत्र पहनाया था और पत्नी की तरह रखता था''. महिला के तर्क पर किरणमयी नायक ने कहा कि ''इस तरह के लोगों को बेनकाब करने की जरुरत है. ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए''. महिला आयोग ने सुनवाई में आए लोगों को बताया कि अब अगली सुनवाई रायपुर में दिसंबर के महीने में होगी.

Conclusion:

धमतरी: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने कलेक्ट्रेट में महिला आयोग से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की. मंगलवार को कुल 26 मामलों की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में किरणमयी नायक ने कहा कि महिला सरपंच का काम उसका पति या देवर नहीं कर सकता है. महिला आयोग की अध्यक्ष ने आगे कहा कि बिना विवाह के लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दिया जाए, ये समाज के लिए खतरनाक है.

''लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दें'': सुनवाई के दौरान डीआरजी में तैनात जवान का भी मामला सामने आया. फरियादी महिला के मुताबिक आरोपी ने 10 से 12 सालों तक उसका शारीरिक शोषण किया. सुनवाई के दौरान डॉ किरणमयी नायक ने कहा कि '' भारत जैसे देश में बिना विवाह किए इस तरह से विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहना गलत है. इस तरह की अंग्रेजी सभ्यता लिव इन रिलेशन गलत है. इस तरह के व्यवहार को भारत को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए''.

फरियादी ने कहा 'मंगलसूत्र पहनाकर की थी शादी': सुनवाई के दौरान महिला फरियादी ने महिला आयोग की अध्यक्ष को बताया कि '' आरोपी जवान ने उसे मंगलसूत्र पहनाया था और पत्नी की तरह रखता था''. महिला के तर्क पर किरणमयी नायक ने कहा कि ''इस तरह के लोगों को बेनकाब करने की जरुरत है. ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए''. महिला आयोग ने सुनवाई में आए लोगों को बताया कि अब अगली सुनवाई रायपुर में दिसंबर के महीने में होगी.

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