ETV Bharat / state

राज्य सरकार ही करेगी ठिकाना गलता का प्रबंधन, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार - SC On Galta Peeth Case

author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 14, 2024, 9:22 PM IST

गलता पीठ के स्वामित्व और महंत पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने गलता पीठ के स्वामित्व और महंत पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की ओर से दिए अंतरिम आदेश में दखल से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को गलता पीठ का प्रबंधन और देखभाल का काम जारी रखने को कहा है. जस्टिस अभय एस.ओका व एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश अवधेशाचार्य की विशेष अनुमति याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिए.

एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 2 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अपील के लंबित रहने के दौरान ठिकाना गलता जी और उससे जुड़ी हुई संपत्तियों का प्रबंधन व देखभाल देवस्थान विभाग को करने के लिए कहा था. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि गलता पीठ की संपत्तियां अपीलार्थी के हाथों में ना रखकर देवस्थान विभाग के पास ही सुरक्षित रखी जाए और सार्वजनिक ट्रस्ट का प्रबंधन भी देवस्थान विभाग के जरिए ही हो.

पढ़ें: महंत पद का दावा नहीं करें अवधेशाचार्य, लेकिन घर में रह सकते हैं-हाईकोर्ट - Rajasthan High Court

अवधेशाचार्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया. इसके जवाब में राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि देवस्थान विभाग ने ठिकाना गलता के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल ली है और सभी धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन व देखभाल सही तरीके से कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल से इनकार किया, तो याचिकाकर्ता की ओर से एसएलपी को वापस ले लिया.

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने गलता पीठ के स्वामित्व और महंत पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की ओर से दिए अंतरिम आदेश में दखल से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को गलता पीठ का प्रबंधन और देखभाल का काम जारी रखने को कहा है. जस्टिस अभय एस.ओका व एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश अवधेशाचार्य की विशेष अनुमति याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिए.

एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 2 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अपील के लंबित रहने के दौरान ठिकाना गलता जी और उससे जुड़ी हुई संपत्तियों का प्रबंधन व देखभाल देवस्थान विभाग को करने के लिए कहा था. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि गलता पीठ की संपत्तियां अपीलार्थी के हाथों में ना रखकर देवस्थान विभाग के पास ही सुरक्षित रखी जाए और सार्वजनिक ट्रस्ट का प्रबंधन भी देवस्थान विभाग के जरिए ही हो.

पढ़ें: महंत पद का दावा नहीं करें अवधेशाचार्य, लेकिन घर में रह सकते हैं-हाईकोर्ट - Rajasthan High Court

अवधेशाचार्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया. इसके जवाब में राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि देवस्थान विभाग ने ठिकाना गलता के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल ली है और सभी धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन व देखभाल सही तरीके से कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल से इनकार किया, तो याचिकाकर्ता की ओर से एसएलपी को वापस ले लिया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.