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चौदह साल की नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई बीस साल की सजा - Sri Ganganagar POCSO Court

श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारवास की सजा सुनाई है. जानिए क्या है पूरा मामला..

श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट
श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 7, 2024, 6:59 PM IST

श्रीगंगानगर : 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि 19 अक्टूबर 2021 को एक व्यक्ति ने अपनी 14 साल की पुत्री के साथ लालगढ़ थाना में आकर एक रिपोर्ट दी थी. इस रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक डरा धमकाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने उसे धमकाया कि यदि यह बात अपने घर पर बताई तो वह उसको और उसके परिवार को जान से मार देगा. उसकी पुत्री पहले कई दिन सहमी रही फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटा कर परिजनों को सारी बात बताई. पुलिस ने पिता की रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो व अन्य संबंधित धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. इसकी जांच सब इंस्पेक्टर जयवीर को सौंपी गई.

इसे भी पढ़ें. नाबालिग का अपहरण कर कई दिन तक किया था दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया. वहीं, पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

श्रीगंगानगर : 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि 19 अक्टूबर 2021 को एक व्यक्ति ने अपनी 14 साल की पुत्री के साथ लालगढ़ थाना में आकर एक रिपोर्ट दी थी. इस रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक डरा धमकाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने उसे धमकाया कि यदि यह बात अपने घर पर बताई तो वह उसको और उसके परिवार को जान से मार देगा. उसकी पुत्री पहले कई दिन सहमी रही फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटा कर परिजनों को सारी बात बताई. पुलिस ने पिता की रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो व अन्य संबंधित धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. इसकी जांच सब इंस्पेक्टर जयवीर को सौंपी गई.

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जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया. वहीं, पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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