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सपा में शामिल होते ही सोनू सिंह की बढ़ी मुश्किल; MP/MLA कोर्ट में अपील खारीज, 4 जून को करना होगा सरेंडर - Sonu Singh troubles increased

बाहुबली पूर्व विधायक के सपा का दामन थामते ही मुश्किल बढ़ी

एमपी -एमएलए की स्पेशल कोर्ट से सोनी सिंह को मिली सजा
एमपी -एमएलए की स्पेशल कोर्ट से सोनी सिंह को मिली सजा (PHOTO credit ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 2, 2024, 4:37 PM IST

सोनू सिंह को सरेंडर करने के आदेश (video credit ETV BHARAT)

सुल्तानपुर: बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही कोर्ट से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. JCB से दीवार तोड़ने, मारपीट करने और गाली देने के दोषी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को एमपी - एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई साथ ही 7700 रूपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाया है. इसके साथ ही उनकी अपील को भी शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दी. सभी को 4 जून तक कोर्ट में सरेंडर करने को भी कहा है.

एमपी - एमएलए कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक यह अपील 6 जुलाई को विशेष मजिस्ट्रेट की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर की गई थी. दरअसल धनपतगंज के मायंग निवासी बनारसी लाल कसौंधन ने FIR दर्ज कराया था. आरोप था कि, 25 फरवरी 2021 को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू, सिंटू जेसीबी लेकर और घर में घुस गए. हथियार दिखाकर उन्हें और उनके बेटे अनिल के साथ मारपीट की गई. जब उनके बेटे और भतीजे डर के मारे भग गए तो, इन लोगों ने उनके मकान की दीवार और गेट जेसीबी और हाथ की मदद से गिरा दिया था. विवेचना के दौरान मोनू की नामजदगी गलत पाई गई जबकि पूर्व विधायक सिंटू और जेसीबी ड्राइवर अमेठी निवासी रुक्सार पर मुकदमा चला.

अभियोजन की ओर कुल 9 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे, जिनके आधार पर तीनों को तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 6 जुलाई 2023 को सजा सुनाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की गई थी. पूर्व विधायक के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि, आदेश का परिशीलन कर रिवीजन उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी।

ये भी पढ़ें:सुल्तानपुर के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू सपा में शामिल, अखिलेश ने दिलाई सदस्यता

सोनू सिंह को सरेंडर करने के आदेश (video credit ETV BHARAT)

सुल्तानपुर: बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही कोर्ट से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. JCB से दीवार तोड़ने, मारपीट करने और गाली देने के दोषी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को एमपी - एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई साथ ही 7700 रूपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाया है. इसके साथ ही उनकी अपील को भी शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दी. सभी को 4 जून तक कोर्ट में सरेंडर करने को भी कहा है.

एमपी - एमएलए कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक यह अपील 6 जुलाई को विशेष मजिस्ट्रेट की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर की गई थी. दरअसल धनपतगंज के मायंग निवासी बनारसी लाल कसौंधन ने FIR दर्ज कराया था. आरोप था कि, 25 फरवरी 2021 को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू, सिंटू जेसीबी लेकर और घर में घुस गए. हथियार दिखाकर उन्हें और उनके बेटे अनिल के साथ मारपीट की गई. जब उनके बेटे और भतीजे डर के मारे भग गए तो, इन लोगों ने उनके मकान की दीवार और गेट जेसीबी और हाथ की मदद से गिरा दिया था. विवेचना के दौरान मोनू की नामजदगी गलत पाई गई जबकि पूर्व विधायक सिंटू और जेसीबी ड्राइवर अमेठी निवासी रुक्सार पर मुकदमा चला.

अभियोजन की ओर कुल 9 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे, जिनके आधार पर तीनों को तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 6 जुलाई 2023 को सजा सुनाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की गई थी. पूर्व विधायक के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि, आदेश का परिशीलन कर रिवीजन उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी।

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