सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहकाकर ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने और मुख्य आरोपी की मदद करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. घटना के समय दोषियों में एक आरोपी नाबालिग था. उसे भी बराबर की सजा दी गई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 1.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. प्रत्येक की जुर्माना राशि में 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं.
ये है पूरा मामला?: खरखौदा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 2021 को पुलिस को शिकायत दी थी कि. व्यक्ति ने बताया था कि 1 मार्च 2021 की रात में उनकी नाबालिग बेटी ( उम्र- करीबी 17 साल) रात को घर में सो रही थी. अगली सुबह वह उठे तो उनकी बेटी घर से गायब थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. 26 अप्रैल, 2021 को पीड़ित व्यक्ति की बेटी लौट आई थी. तब पता लगा था कि अंकित उसे शादी की नियत से जबरन बहकाकर ले गया था, जिसमें सागर ने उसकी मदद की थी.
साथ ही गांव का एक नाबालिग भी उनका मददगार बना था. लड़की ने बताया था कि वह घर से लाखों के आभूषण लेकर गई थी, जिन्हें सागर को दिया था. सागर ही उन्हें कार में लेकर यूपी की तरफ गया था. और अंकित ने उसके साथ गलत काम किया था. ऐसे में इस मामले में दुष्कर्म समेत अन्य धारा जोड़ी गई. इसी बीच मामले में एससीएसटी एक्ट जोड़ा गया था, जिसमें जांच तत्कालीन डीएसपी रविंद्र कुमार को सौंपी गई थी. इसी बीच आरोपी सागर को रोहतक पुलिस ने एक अन्य मामले में काबू किया था.
जिसके बाद उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया. तब पता चला कि वह किशोरी को शिमला और बाद में मथुरा लेकर आए थे. पुलिस ने आरोपी से किशोरी के घर से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए थे. साथ ही इस मामले में आरोपी के मददगार एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा. मामले में तत्कालीन डीएसपी रविंद्र कुमार की टीम ने सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किए थे. साथ ही चालान पेश किया गया था.
सोनीपत में दुष्कर्म: सरकारी अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में सुनवाई शुरू की गई, जिसमें एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने तीनों को अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद और प्रत्येक को 1.55 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. प्रत्येक की जुर्माना राशि में 50-50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. जुर्माना न देने पर 55 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
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