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ताऊ की हत्या मामले में भतीजे और भाई दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Sonipat Murder Case: हरियाणा के सोनीपत में ताऊ की हत्या के मामले में जिला अदालत ने मृतक के भतीजे और उसके भाई को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Nephew and brother convicted by sonipat court in murder case
ताऊ की हत्या मामले में भतीजे और भाई दोषी करार.
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 20, 2024, 8:22 AM IST

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने टेलर की हत्या के मामले में मृतक के भाई और भतीजे को दोषी करार करार दिया है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों को दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल सोनीपत के कोट मोहल्ला में मामूली कहासुनी के बाद भतीजे ने अपने पिता संग मिलकर ताऊ के सिर पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर कोर्ट में पेश किया था. अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला?: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक राकेश के बेटे अमित ने 17 मार्च 2022 को पुलिस को बताया था कि उसके पिता की 16 मार्च को उसके चचेरे भाई रोहित संग मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी. इसके बाद उनकी हाथापाई हुई और अपने घर चले गए. देर रात रोहित अपने पिता सत्यवान के साथ हाथ में रॉड लेकर उनके घर आया था. उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि हाथापाई का मजा चखाना है.

युवक ने पिता के साथ मिलकर की थी ताऊ की हत्या: रोहित ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ताऊ के सिर पर लोहे की रॉड मार कर हत्या कर दी थी. वारदात के बाद दोनों पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए थे. जिसके बाद सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. उनसे वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था.

पिता-पुत्र को दोषी करार: अब मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद और साथ में 10 हजार रुपए जुर्माना और घर में घुसकर हमला करने की धारा में तीन साल कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है. दोषियों के खिलाफ दोनों सजा एक साथ चलेंगी.

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सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने टेलर की हत्या के मामले में मृतक के भाई और भतीजे को दोषी करार करार दिया है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों को दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल सोनीपत के कोट मोहल्ला में मामूली कहासुनी के बाद भतीजे ने अपने पिता संग मिलकर ताऊ के सिर पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर कोर्ट में पेश किया था. अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला?: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक राकेश के बेटे अमित ने 17 मार्च 2022 को पुलिस को बताया था कि उसके पिता की 16 मार्च को उसके चचेरे भाई रोहित संग मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी. इसके बाद उनकी हाथापाई हुई और अपने घर चले गए. देर रात रोहित अपने पिता सत्यवान के साथ हाथ में रॉड लेकर उनके घर आया था. उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि हाथापाई का मजा चखाना है.

युवक ने पिता के साथ मिलकर की थी ताऊ की हत्या: रोहित ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ताऊ के सिर पर लोहे की रॉड मार कर हत्या कर दी थी. वारदात के बाद दोनों पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए थे. जिसके बाद सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. उनसे वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था.

पिता-पुत्र को दोषी करार: अब मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद और साथ में 10 हजार रुपए जुर्माना और घर में घुसकर हमला करने की धारा में तीन साल कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है. दोषियों के खिलाफ दोनों सजा एक साथ चलेंगी.

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