ETV Bharat / state

छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष की सजा, कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया - PUNISHMENT FOR MOLESTATION ACCUSED

17 वर्षीय नाबालिग के साथ वर्ष 2017 में की थी छेड़छाड़. अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद.

छेड़छाड़ के दोषी को सजा.
छेड़छाड़ के दोषी को सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 2, 2024, 3:34 PM IST

सोनभद्र: साढ़े सात वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी कुबेर गोड़ को 3 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. दोषी द्वारा अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 19 अगस्त 2017 को चोपन थाने में दी तहरीर में बताया था कि 18 अगस्त 2017 को शाम 6.15 बजे जब वह स्कूल से पढ़कर अपने घर लौट रही थी तभी घर से 500 मीटर दूर रास्ते में कोठा-टोला सनायडण्डी गांव निवासी कुबेर गोड़ पुत्र शोभनाथ गोंड़ मिला और उसे गाली देते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. इसी दौरान शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग आ गए तो वह भाग निकला, इस तहरीर पर पुलिस ने 19 अगस्त 2017 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी. विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट में दोषी पाकर चार्जशीट दाखिल किया .

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने और कुल 7 गवाहों के बयान के आधार पर दोषसिद्ध पाकर कुबेर गोड़ को 3 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगें. अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की.

यह भी पढ़ें : सोनभद्र में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की दोषी को 20 साल की कैद की सजा

सोनभद्र: साढ़े सात वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी कुबेर गोड़ को 3 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. दोषी द्वारा अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 19 अगस्त 2017 को चोपन थाने में दी तहरीर में बताया था कि 18 अगस्त 2017 को शाम 6.15 बजे जब वह स्कूल से पढ़कर अपने घर लौट रही थी तभी घर से 500 मीटर दूर रास्ते में कोठा-टोला सनायडण्डी गांव निवासी कुबेर गोड़ पुत्र शोभनाथ गोंड़ मिला और उसे गाली देते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. इसी दौरान शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग आ गए तो वह भाग निकला, इस तहरीर पर पुलिस ने 19 अगस्त 2017 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी. विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट में दोषी पाकर चार्जशीट दाखिल किया .

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने और कुल 7 गवाहों के बयान के आधार पर दोषसिद्ध पाकर कुबेर गोड़ को 3 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगें. अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की.

यह भी पढ़ें : सोनभद्र में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की दोषी को 20 साल की कैद की सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.