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कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला: छह आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई हिरासत - coaching center death case

Coaching Center Death Case: दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में कोर्ट ने छह आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है..

दिल्ली कोचिंग सेंटर में हादसे का मामला
दिल्ली कोचिंग सेंटर में हादसे का मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 31, 2024, 6:55 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने यह आदेश दिया. इससे पहले सीबीआई ने इन छह आरोपियों की हिरासत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. ऐसे में आरोपियों की भूमिका की जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है. कोर्ट ने आरोपी अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें- RAU's STUDY CIRCLE को खोलने की मांग करने वाली याचिका खारिज

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और एक कार चालक को गिरफ्तार किया था. वहीं 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें- DU में दाखिला तो मिल गया, अब रहने के लिए मशक्कत, स्टूडेंट्स बोले- कोचिंग हादसे के बाद पीजी लेने में लग रहा डर

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने यह आदेश दिया. इससे पहले सीबीआई ने इन छह आरोपियों की हिरासत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. ऐसे में आरोपियों की भूमिका की जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है. कोर्ट ने आरोपी अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

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गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और एक कार चालक को गिरफ्तार किया था. वहीं 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी.

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