ETV Bharat / state

दिवाली से पहले देश की कई कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई, FSSAI के मानकों पर खरे नहीं उतरे प्रोडक्ट्स, लाखों का जुर्माना

ADM सिरमौर की अदालत ने खाद्य वस्तुओं के सैंपलों के 28 मामलों का किया निपटारा. दोषी कंपनियों पर 4 लाख का जुर्माना.

FOOD SAMPLES FAILED IN SIRMAUR
सिरमौर में टेस्टिंग वैन से लिए जा रहे सैंपल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 23, 2024, 6:41 AM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के एडीएम एलआर वर्मा की अदालत ने विभिन्न खाद्य सैंपलों के 28 मामलों का निपटारा किया. मामले में कोर्ट ने दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल व हरियाणा की कंपनियां भी शामिल हैं. एडीएम सिरमौर एलआर वर्मा ने FSSAI के मानकों पर खरी न उतरने वाले विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मामलों का निपटारा करते हुए ये कार्रवाई की है.

जिलेभर से लिए थे सैंपल

दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ ही समय पहले जिला सिरमौर के कई हिस्सों से विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए. मानकों पर खरे न उतरने के बाद उक्त प्रोडक्ट्स के मामले एडीएम सिरमौर के सामने रखे गए. जुलाई से सितंबर महीने तक करीब तीन महीनों के इस अंतराल में एडीएम एलआर वर्मा ने कुल 28 मामलों का निपटारा किया और दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.

FSSAI के मानकों पर खरे नहीं उतरे ये प्रोडक्ट्स

इस दौरान FSSAI के मानकों पर खरा न उतरने पर महाराष्ट्र की एक कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं, टोमेटो प्यूरी की गुणवत्ता सही न पाए जाने के मामले में दिल्ली की एक कंपनी पर 30,000 और सरसों के तेल के एक अन्य मामले में हरियाणा के नारायणगढ़ की एक कंपनी पर 35,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया. इसके अलावा दूध, पनीर, देसी घी, मशरूम, चाय पत्ती, बेसन, सूजी, मस्टर्ड ऑयल इत्यादि खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी मानकों पर खरा न उतरने पर संबंधित कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया. इसमें भी विभिन्न राज्यों की कंपनियां शामिल हैं. इन सभी पर जुर्माने की कुल राशि करीब 4 लाख रुपए बनती है. एडीएम सिरमौर ने ये कार्रवाई सेक्शन 51 और 52 के तहत दोषी पाए जाने पर इन कंपनियों पर की है.

टेस्टिंग वैन से भी जांच, 16 सैंपल लिए

इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है. लिहाजा जिला सिरमौर में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है. खाद्य वस्तुओं विशेषकर मिठाइयों पर विशेष नजर रखी जा रही है. समय-समय पर विभाग सैंपलिंग कर रहा है. इसी के तहत बीते सोमवार को भी एफएसओ प्रियंका कश्यप ने सैनवाला से रसगुल्ला, गुलाब जामुन व बर्फी, 3 मिठाइयों के सैंपल लिए. इन तीनों सैंपलों को मिलाकर विभाग ने इस महीने में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के कुल 16 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. इसके अलावा जिले के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से भी खाद्य वस्तुओं की जांच की जा रही है.

'फेस्टिव सीजन को लेकर विभाग अलर्ट'

जिला सिरमौर की एफएसओ प्रियंका कश्यप ने बताया, "तीन महीनों में ADM सिरमौर की अदालत ने 28 मामलों का निपटारा करते हुए संबंधित कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. फेस्टिवल सीजन को लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और समय-समय पर खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग की जा रही है. मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से भी खाद्य वस्तुओं की जांच जारी है. लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ विभाग बर्दाशत नहीं करेगा."

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले बन रहा महायोग, इस नक्षत्र में बदलेगा लोगों का भाग्य, जानें क्या है महत्व?

ये भी पढ़ें: इस धनतेरस पर इन उपायों को जरूर अपनाये, कभी नहीं करना पड़ेगा आर्थिक दिक्कतों का सामना!

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के एडीएम एलआर वर्मा की अदालत ने विभिन्न खाद्य सैंपलों के 28 मामलों का निपटारा किया. मामले में कोर्ट ने दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल व हरियाणा की कंपनियां भी शामिल हैं. एडीएम सिरमौर एलआर वर्मा ने FSSAI के मानकों पर खरी न उतरने वाले विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मामलों का निपटारा करते हुए ये कार्रवाई की है.

जिलेभर से लिए थे सैंपल

दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ ही समय पहले जिला सिरमौर के कई हिस्सों से विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए. मानकों पर खरे न उतरने के बाद उक्त प्रोडक्ट्स के मामले एडीएम सिरमौर के सामने रखे गए. जुलाई से सितंबर महीने तक करीब तीन महीनों के इस अंतराल में एडीएम एलआर वर्मा ने कुल 28 मामलों का निपटारा किया और दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.

FSSAI के मानकों पर खरे नहीं उतरे ये प्रोडक्ट्स

इस दौरान FSSAI के मानकों पर खरा न उतरने पर महाराष्ट्र की एक कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं, टोमेटो प्यूरी की गुणवत्ता सही न पाए जाने के मामले में दिल्ली की एक कंपनी पर 30,000 और सरसों के तेल के एक अन्य मामले में हरियाणा के नारायणगढ़ की एक कंपनी पर 35,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया. इसके अलावा दूध, पनीर, देसी घी, मशरूम, चाय पत्ती, बेसन, सूजी, मस्टर्ड ऑयल इत्यादि खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी मानकों पर खरा न उतरने पर संबंधित कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया. इसमें भी विभिन्न राज्यों की कंपनियां शामिल हैं. इन सभी पर जुर्माने की कुल राशि करीब 4 लाख रुपए बनती है. एडीएम सिरमौर ने ये कार्रवाई सेक्शन 51 और 52 के तहत दोषी पाए जाने पर इन कंपनियों पर की है.

टेस्टिंग वैन से भी जांच, 16 सैंपल लिए

इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है. लिहाजा जिला सिरमौर में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है. खाद्य वस्तुओं विशेषकर मिठाइयों पर विशेष नजर रखी जा रही है. समय-समय पर विभाग सैंपलिंग कर रहा है. इसी के तहत बीते सोमवार को भी एफएसओ प्रियंका कश्यप ने सैनवाला से रसगुल्ला, गुलाब जामुन व बर्फी, 3 मिठाइयों के सैंपल लिए. इन तीनों सैंपलों को मिलाकर विभाग ने इस महीने में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के कुल 16 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. इसके अलावा जिले के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से भी खाद्य वस्तुओं की जांच की जा रही है.

'फेस्टिव सीजन को लेकर विभाग अलर्ट'

जिला सिरमौर की एफएसओ प्रियंका कश्यप ने बताया, "तीन महीनों में ADM सिरमौर की अदालत ने 28 मामलों का निपटारा करते हुए संबंधित कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. फेस्टिवल सीजन को लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और समय-समय पर खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग की जा रही है. मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से भी खाद्य वस्तुओं की जांच जारी है. लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ विभाग बर्दाशत नहीं करेगा."

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले बन रहा महायोग, इस नक्षत्र में बदलेगा लोगों का भाग्य, जानें क्या है महत्व?

ये भी पढ़ें: इस धनतेरस पर इन उपायों को जरूर अपनाये, कभी नहीं करना पड़ेगा आर्थिक दिक्कतों का सामना!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.