जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की कार्रवाई को फिलहाल जारी रखा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई आगामी सप्ताह के मंगलवार को रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अशोक पाठक की एसएलपी व पूर्व यूडीएच सचिव जीएस संधू के प्रार्थना पत्र पर दिए. अदालत ने मामले को वापस हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने की मंशा भी जताई.
जीएस संधू की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा कि मामले में राज्य सरकार अपना जवाब दे चुकी है. उन पर कोई अपराध बनना नहीं पाया है. पहले भी एफआर लग चुकी है. अभियोजन पक्ष केस भी वापस ले चुका है. इस स्तर पर राज्य सरकार आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में गृह विभाग के एसीएस व यूडीएच विभाग के प्रमुख सचिव की कमेटी नहीं बनाई जा सकती.
इसलिए कमेटी की क्रियान्विति पर रोक लगाकर इसे रद्द किया जाए. जवाब में राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि अभियोजन वापस लेने और समझौता करने के संबंध में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय तब लिए थे, जब शांति धारीवाल नगरीय विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, और विधि मंत्री के पदों पर थे. अब राज्य सरकार मामले में रिवाइज्ड एफिडेविट पेश करना चाहती है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर मामले की अंतिम बहस आगामी सप्ताह में तय की है.