नूंह: हरियाणा के 'गब्बर' के नाम से मशहूर अनिल विज एक्शन मोड में है. श्रम विभाग नूंह व गुरुग्राम में पिछले करीब 3 साल के कार्यकाल में हुए बड़े घोटाले की निष्पक्ष व त्वरित जांच के लिए अनिल विज ने स्पेशल जांच कमेटी का गठन कर दिया है. स्पेशल जांच कमेटी का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ. अब्दुल माजिद को अध्यक्ष नियुक्त किया है.
अधिकारियों को नोटिस जारी: स्पेशल जांच कमेटी चेयरमैन डॉ. अब्दुल माजिद ने शुक्रवार को श्रम विभाग नूंह कार्यालय पहुंचकर रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लिया है. स्पेशल जांच कमेटी द्वारा जांच शुरू करते ही इस जांच की आंच कई राज्यों में और कई विभागों तक जाती दिखाई दे रही है. इस बारे में अब तक स्पेशल जांच कमेटी अध्यक्ष डॉ. अब्दुल माजिद ने सैकड़ों अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा थानेदारों व डॉक्टरों से लेकर श्रम विभाग से संबंधित लाभार्थियों को भी नोटिस दिए हैं.
फाइलों की होगी जांच: वहीं, सेवानिवृत न्यायाधीश डॉ. अब्दुल माजिद श्रम विभाग में संभावित घोटाले की जांच कई एंगल से कर रहे हैं. माना जा रहा है कि इस जांच की आंच कई श्रम विभाग के आला अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों पर गिरना तय है. लेकिन उनके इस काम को आसान बनाने में मदद करने वाले थानेदारों, डॉक्टरों के अलावा अन्य लोग भी जांच की जद में आते दिखाई दे रहे हैं. जांच तकरीबन 800 फाइलों की होनी है. जिसमें कई एंगल से जांच होने के चलते कई महीने का लंबा समय लग सकता है. लेकिन शुरुआत में ही टीम को बड़े घोटाले की आशंका नजर आ रही है. हालांकि अभी जांच की शुरुआत हुई है. अब्दुल माजिद को जो स्टाफ दिया गया है, वो फाइलों को बारीकी से खंगालने का काम करेगा.
कौन है डॉ. अब्दुल माजिद: बता दें कि डॉ. अब्दुल माजिद साल 2024 अक्टूबर माह में ही एडीजे पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्होंने अपने न्यायाधीश के कार्यकाल में सीबीआई जज के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है. उनकी कार्यशैली को देखते हुए ही हरियाणा सरकार ने उन्हें स्पेशल जांच कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर बड़ी जिम्मेदारी दी. श्रम विभाग में त्वरित व निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेदारी अब डॉ. अब्दुल माजिद के कंधों पर है.
ये भी पढ़ें: पंचकूला की उपायुक्त रायपुर रानी में बिताएंगी रात, समस्याएं सुनकर मौके पर ही करेंगी समाधान
ये भी पढ़ें: रिश्वत मामले में फरार क्लर्क गिरफ्तार, होमगार्ड से की थी हजारों रुपये रिश्वत की डिमांड, HC से जमानत याचिका खारिज