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पेपर लीक मामले में जमानत अर्जी खारिज - SI Recruitment Exam

Paper Leak, सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एकता, प्रेम सुखी और राजेश्वरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जिला न्यायालय
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 22, 2024, 10:36 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र गोदारा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एकता, प्रेम सुखी और राजेश्वरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल होकर अपना चयन करवाया है. ऐसे में उनके खिलाफ नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता.

जमानत अर्जियों में कहा गया कि प्रकरण में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और चयन के लंबे समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया है. मामले की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने पेपर लीक के अपराध में शामिल होकर सब इंस्पेक्टर जैसी परीक्षा में खुद का चयन कराया है.

पढ़ें : SI Recruitment Exam : जेल में हुई थी दोस्ती, 'गुरु' ने हिस्ट्रीशीटर की बेटी को ऐसे बनाया उप निरीक्षक

एसओजी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, यदि उन्हें जमानत दी गई तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत में आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि एसओजी ने गत दिनों एक दर्जन से अधिक ट्रेनी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था. प्रकरण में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 13 आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर चुकी है.

पढ़ें : पेपर लीक में गिरफ्तार ट्रेनी एसआई के ठिकानों पर एसओजी की छापेमारी, संदिग्ध दस्तावेज मिले, आज कोर्ट में पेश करेगी SOG

पढ़ें : एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी ने भरतपुर एसपी ऑफिस में तैनात उपनिरीक्षक को लिया हिरासत में

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र गोदारा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एकता, प्रेम सुखी और राजेश्वरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल होकर अपना चयन करवाया है. ऐसे में उनके खिलाफ नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता.

जमानत अर्जियों में कहा गया कि प्रकरण में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और चयन के लंबे समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया है. मामले की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने पेपर लीक के अपराध में शामिल होकर सब इंस्पेक्टर जैसी परीक्षा में खुद का चयन कराया है.

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एसओजी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, यदि उन्हें जमानत दी गई तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत में आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि एसओजी ने गत दिनों एक दर्जन से अधिक ट्रेनी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था. प्रकरण में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 13 आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर चुकी है.

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