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एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, आरोपी ट्रेनी एसआई पहुंचे सुप्रीम कोर्ट - SI recruitment paper leak case - SI RECRUITMENT PAPER LEAK CASE

एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती दी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी.

SI recruitment paper leak case
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 25, 2024, 9:51 PM IST

जयपुर. एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों को सशर्त रिहा करने वाले जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती दी है. आरोपियों की एसएलपी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

आरोपियों के अधिवक्ता वेदांत शर्मा ने बताया कि एसओजी ने हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए और तथ्यों को छिपाकर सीएमएम कोर्ट के रिहाई आदेश पर रोक लगवाई है, जबकि आरोपियों के रिलीज आर्डर जारी हो चुके थे. ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपियों की रिहाई पर गलत तरीके से रोक लगाई है. याचिका में हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने और आरोपी प्रार्थियों को रिहा करने का आग्रह किया है. राज्य सरकार की ओर से मामले में पैरवी एएजी शिवमंगल शर्मा करेंगे.

इसे भी पढ़ें-SI भर्ती के 12 आरोपियों को अवैध हिरासत में रखा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश - SI Paper Leak Case

हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की विशेष आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएमएम कोर्ट के आरोपियों को रिहा करने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने सीएमएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कहा था कि यह आदेश कानूनी प्रावधानों के अनुसार गलत है. इस मामले में सीएमएम कोर्ट ने एसओजी की ओर से आरोपियों को गिरफ्तारी से 24 घंटे बाद पेश करने को सीआरपीसी की धारा 57 का हनन मानते हुए उनकी हिरासत को अवैध मानते हुए उन्हें सशर्त रिहा करने के आदेश दिए थे.

जयपुर. एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों को सशर्त रिहा करने वाले जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती दी है. आरोपियों की एसएलपी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

आरोपियों के अधिवक्ता वेदांत शर्मा ने बताया कि एसओजी ने हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए और तथ्यों को छिपाकर सीएमएम कोर्ट के रिहाई आदेश पर रोक लगवाई है, जबकि आरोपियों के रिलीज आर्डर जारी हो चुके थे. ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपियों की रिहाई पर गलत तरीके से रोक लगाई है. याचिका में हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने और आरोपी प्रार्थियों को रिहा करने का आग्रह किया है. राज्य सरकार की ओर से मामले में पैरवी एएजी शिवमंगल शर्मा करेंगे.

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हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की विशेष आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएमएम कोर्ट के आरोपियों को रिहा करने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने सीएमएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कहा था कि यह आदेश कानूनी प्रावधानों के अनुसार गलत है. इस मामले में सीएमएम कोर्ट ने एसओजी की ओर से आरोपियों को गिरफ्तारी से 24 घंटे बाद पेश करने को सीआरपीसी की धारा 57 का हनन मानते हुए उनकी हिरासत को अवैध मानते हुए उन्हें सशर्त रिहा करने के आदेश दिए थे.

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