श्रावस्ती: जिला कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है, जिसने 6 साल के बच्चे के साथ घिनौनी करतूत की थी. भिनगा क्षेत्र के एक गांव चार साल पहले बच्चे के साथ साथ अप्रकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो निर्दोष कुमार ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने 20 दिसंबर 2020 को थाना कोतवाली भिनगा में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया था कि उसका 6 वर्षीय बेटे के साथ भिनगा क्षेत्र के एक गांव निवासी संदीप यादव ने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद संदीप के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. कोर्ट ने गुरुवार को गवाहों और सबूतों के आधार पर संदीप यादव को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगााय है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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