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शेखपुरा निसार खान हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया गया - Sheikhpura District Court

Sheikhpura District Court: शेखपुरा जिला न्यायालय ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इनपर साल 2022 में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था. इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Shekhpura District Court
शेखपुरा निसार खान हत्या मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 24, 2024, 5:49 PM IST

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आयी है. जहां 6 जनवरी 2022 में भूमि विवाद को लेकर शेखपुरा के अरियरी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है.

आजीवन कारावास की सजा : मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने निसार खान हत्या मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का अलग से जुर्माना भी लगाया है.यह फैसला शेखपुरा जिला न्यायालय के जिला जज पवन कुमार पांडे द्वारा सुनाया गया है. सजा की बिंदुओं पर फैसला सुनाने के बाद सभी पांच आरोपी कोर्ट परिसर में रोने लगे थे.

भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या: घटना 6 जनवरी 2022 की है. जब शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अरियरी गांव में यह घटना घटित हुई थी. जहां भूमि मापी के दौरान विवाद हो गया था. लेकिन विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष ने बंदूक निकालकर गांव के ही निसार खान नामक व्यक्ति पर गोली चला दी, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई.

20 मई को सभी को दोषी पाया: घटना के बाद अरियरी थाना अध्यक्ष ऋषभ यादव और डीएसपी कल्याण आनंद शेखपुरा पहुंचे. जहां उन्होंने पूरे गांव को घेर कर घटना स्थल से कुछ दूर घर में छिपे आरोपियों को पकड़ लिया. इस कांड के बाद मृतक निसार खान के पुत्र ने स्थानीय थाने में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कराई थी. इस मामले में कोर्ट ने 20 मई को सभी को दोषी पाया था और 24 में को फैसला सुनने की तारीख तय की गई थी.

घटना में शामिल पांच लोगों को सुनाई सजा: हत्याकांड के मामले में शामिल कुल पांच लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें इसराइल खान, इलियास खान, मन्नोवर खान, नौशाद खान और मुंशीफ़ खान शामिल है. सभी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

इसे भी पढ़े- मुंगेर में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, अंधविश्वास में 8 साल की बच्ची की बेरहमी से की थी हत्या - Punishment In Munger Murder Case

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आयी है. जहां 6 जनवरी 2022 में भूमि विवाद को लेकर शेखपुरा के अरियरी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है.

आजीवन कारावास की सजा : मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने निसार खान हत्या मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का अलग से जुर्माना भी लगाया है.यह फैसला शेखपुरा जिला न्यायालय के जिला जज पवन कुमार पांडे द्वारा सुनाया गया है. सजा की बिंदुओं पर फैसला सुनाने के बाद सभी पांच आरोपी कोर्ट परिसर में रोने लगे थे.

भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या: घटना 6 जनवरी 2022 की है. जब शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अरियरी गांव में यह घटना घटित हुई थी. जहां भूमि मापी के दौरान विवाद हो गया था. लेकिन विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष ने बंदूक निकालकर गांव के ही निसार खान नामक व्यक्ति पर गोली चला दी, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई.

20 मई को सभी को दोषी पाया: घटना के बाद अरियरी थाना अध्यक्ष ऋषभ यादव और डीएसपी कल्याण आनंद शेखपुरा पहुंचे. जहां उन्होंने पूरे गांव को घेर कर घटना स्थल से कुछ दूर घर में छिपे आरोपियों को पकड़ लिया. इस कांड के बाद मृतक निसार खान के पुत्र ने स्थानीय थाने में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कराई थी. इस मामले में कोर्ट ने 20 मई को सभी को दोषी पाया था और 24 में को फैसला सुनने की तारीख तय की गई थी.

घटना में शामिल पांच लोगों को सुनाई सजा: हत्याकांड के मामले में शामिल कुल पांच लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें इसराइल खान, इलियास खान, मन्नोवर खान, नौशाद खान और मुंशीफ़ खान शामिल है. सभी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

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