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जमानत के लिए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को करना होगा इंतजार, अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा को झटका - रांची

Setback To Chhavi Ranjan And Pankaj Mishra. रांची जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को फिलहाल जमानत नहीं मिली है. आज उनकी याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. वहीं साहिबगंज में अवैध खनन मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा को भी हाईकोर्ट से झटका लगा है.

IAS Chhavi Ranjan
IAS Chhavi Ranjan
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 10, 2024, 2:03 PM IST

रांची: लैंड स्कैम मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेज में हेराफेरी कर खरीद-बिक्री के मामले में साजिश के लिए ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था. उनकी जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद का अदालत में आंशिक सुनवाई हुई.

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तय कर दी है. इस मामले में ईडी की ओर से अपना पक्ष रखा जा चुका है. दरअसल, इस मामले में ईडी ने आईसीईआर 1/23 दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में पिछले साल अप्रैल में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई थी. बाद में पूछताछ के दौरान 4 मई 2023 को आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस खेल में अमित अग्रवाल समेत कई जमीन कारोबारी भी सलाखों के पीछे हैं. इस मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है.

दूसरी तरफ साहिबगंज जिले में अवैध खनन के लिए चर्चित और फिलहाल जेल में बंद पंकज मिश्रा को भी हाईकोर्ट से झटका लगा है. उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है. जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पंकज मिश्रा को पूर्व सीएम का बेहद करीबी बताया जाता है. वह हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि भी हैं.

पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले साल जुलाई माह में गिरफ्तार किया था. उनके घर से हेमंत सोरेन से जुड़े चेक बुक और पासबुक भी बरामद हुए थे. बाद में इलाज के लिए उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था. उस दौरान कैदी के रूप में पुलिस सुरक्षा के बीच उन पर फोन के जरिए गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा था. इन्हीं के खिलाफ केस करने और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले विजय हांसदा अब मुकर चुके हैं.

रांची: लैंड स्कैम मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेज में हेराफेरी कर खरीद-बिक्री के मामले में साजिश के लिए ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था. उनकी जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद का अदालत में आंशिक सुनवाई हुई.

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तय कर दी है. इस मामले में ईडी की ओर से अपना पक्ष रखा जा चुका है. दरअसल, इस मामले में ईडी ने आईसीईआर 1/23 दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में पिछले साल अप्रैल में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई थी. बाद में पूछताछ के दौरान 4 मई 2023 को आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस खेल में अमित अग्रवाल समेत कई जमीन कारोबारी भी सलाखों के पीछे हैं. इस मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है.

दूसरी तरफ साहिबगंज जिले में अवैध खनन के लिए चर्चित और फिलहाल जेल में बंद पंकज मिश्रा को भी हाईकोर्ट से झटका लगा है. उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है. जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पंकज मिश्रा को पूर्व सीएम का बेहद करीबी बताया जाता है. वह हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि भी हैं.

पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले साल जुलाई माह में गिरफ्तार किया था. उनके घर से हेमंत सोरेन से जुड़े चेक बुक और पासबुक भी बरामद हुए थे. बाद में इलाज के लिए उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था. उस दौरान कैदी के रूप में पुलिस सुरक्षा के बीच उन पर फोन के जरिए गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा था. इन्हीं के खिलाफ केस करने और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले विजय हांसदा अब मुकर चुके हैं.

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