नई दिल्ली: गाजियाबाद में धारा 144 लागू की गई है. 26 जून की रात्रि तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू रहेगी. इसको लेकर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा आदेश जारी किया है. धारा 144 की अवधि के दौरान गाजियाबाद के इलाकों में कई प्रकार के प्रतिबंध लागू रहेंगे. आदेश में बताया गया है कि 26 जून को गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर धारा 144 लागू की गई है.
आदेश के बताया गया है,"गाजियाबाद में प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत् ट्रान्स हिण्डन जोन और नगर जोन के थाना नन्दग्राम एवं कोतवाली क्षेत्र को नो-ड्रोन जोन और अस्थायी रेड जोन घोषित किया जाता है. इसमें किसी भी प्रकार के ड्रोन, यूएवी (Unmanned aerial vehicle), पैराग्लाइडर, हॉट बैलून समेत अन्य उड़ने वाली वस्तुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है. यह आदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद की सम्पूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा गाजियाबाद में रह रहे और यहां से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा. इस आदेश के प्रवर्तन का दायित्व कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस विभाग पर होगा."
मिली जानकारी के मुताबिक, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50वेंं स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद में यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है.
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26 जून को को शाम 5 बजे से 18:30 बजे तक यूपी गेट से डाबर तिराहा, साहिबाबाद आरआरटीएस और सौर उर्जा मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी. यूपी गेट से डाबर तिराहा, साहिबाबाद आरआरटीएस एवं सौर उर्जा मार्ग पर सभी प्रकार के भारी एवं व्यावसायिक वाहनों का आवागमन समय 14:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.
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