अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी की जगह डमी कैंडिडेट को बैठाने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया. वहीं, बीते शनिवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे छह दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. सिविल लाइन थाने के एएसआई प्रभु लाल ने बताया कि बांसवाड़ा निवासी आरोपी राकेश माइडा को गिरफ्तार कर रविवार रात को अजमेर लाया गया. आरोपी से डमी अभ्यर्थी के संबंध में पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी अभ्यर्थी राकेश ने पांच लाख रुपए देकर डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाया था.
एएसआई प्रभु लाल ने बताया कि इससे पहले गिरफ्तार फलोदी के लोहावट निवासी कैलाश जांगू को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे छह दिन के रिमांड पर लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अभी तक दो मुख्य आरोपी अभ्यर्थी गैनाराम और गोपाल की तलाश की जा रही है. इसके अलावा पुलिस आरोपी अभ्यर्थी गोपाल, राकेश, कैलाश और गैनाराम के स्थान पर परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थियों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है.
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जानें पूरा मामला : इस मामले में आरपीएससी के सहायक अनुभाग अधिकारी प्रवीण मीणा ने 5 अप्रैल को सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उनका आरोप था कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा में चार अभ्यर्थियों की ओर से प्रवेश पत्र में धांधली किया गया था. चारों ने खुद की फोटो की जगह स्कैन कर डमी कैंडिडेट्स की तस्वीरें लगा दी थी और उनसे परीक्षा दिलवाई थी.
परीक्षा परिणाम में 426 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया था. इन सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आयोग ने दस्तावेज की जांच के लिए आयोग कार्यालय बुलाया था. मगर इसमें 31 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे. अनुपस्थित रहे 31 अभ्यर्थियों को फिर से आरपीएससी ने दस्तावेज जांच के लिए आयोग कार्यालय बुलाया, लेकिन इनमें से भी कई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. आरपीएससी ने जांच में चारों अभ्यर्थियों के पत्रक में गड़बड़ी पाई. लिहाजा आयोग की ओर से सिविल लाइन थाने में चारों अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया.
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एसओजी कर रही जांच : भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों को बैठने, नकल और धांधली के मामले में धारा 3/10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से जांच करवाने के आदेश दिए थे. वहीं, इस प्रकरण की जांच एसओजी कर रही है.