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दिल्ली में नहीं शुरू हुई स्क्रैप पॉलिसी, ओवरएज हुए 55 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द - Scrap policy not started in Delhi

दिल्ली सरकार ने 55 लाख ओवरएज हुए वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है. इसमें 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं.

दिल्ली में नहीं शुरू हुई स्क्रैप पॉलिसी
दिल्ली में नहीं शुरू हुई स्क्रैप पॉलिसी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 23, 2024, 6:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में स्क्रैप पॉलिसी नहीं शुरू हो पाई है. इसके तहत ओवरएज वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन लेने के दौरान टैक्स में छूट देने की योजना थी. दिल्ली में 55 लाख वाहन डीरजिस्टर कर दिए गए हैं. ये वाहन अब चलाए नहीं जा सकते हैं. इन वाहनों की पार्किंग पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है.

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट की ओर से जारी नोटिस में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर इस ओवरएज हुए वाहनों को चलाने पर सख्त प्रतिबंध है.

सार्वजनिक पार्किंग में ओवरएज वाहनों के खड़े करने पर प्रतिबंध: ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस में कहा गया है कि ओवरएज वाहनों को सार्वजनिक पार्किंग में पार्क करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. घरों के बाहर का क्षेत्र सार्वजनिक स्थान माना जाता है. ऐसे में वाहनों को चलाने और सार्वजनिक स्थान पर पार्क करने पर वाहनों को टो किया जाएगा. परिवहन विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और यातायात पुलिस की प्रवर्तन शाखा सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए गए ऐसे वाहनों को जब्त कर सकती है. इसके साथ वाहन मालिक पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है.

वाहन ओवरएज होने से पहले ही एनसीआर से बाहर भेज सकते हैं वाहन: दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर प्रतिबंध है. वाहन की समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर वाहन को एनसीआर से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकते है. वाहन ओवरएज की समाप्ति के एक वर्ष के बाद वाहन के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी. जनवरी तक 6.3 लाख वाहन मालिकों ने वाहन को एनसीआर से बाहर भेजने के लिए एनओसी ली थी.

ओवरएज वाहनों को स्क्रैप कराना एकमात्र विकल्प: दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, 55 लाख वाहनों को डीरजिस्टर किया गया है. ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराना ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि वाहनों के मालिक https://vscrap.parivahan.gov.in पर स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किसी भी नजदीकी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा ले सकते हैं. दिल्ली में जनवरी तक 1.40 लाख वाहन स्क्रैप हुए थे.

दिल्ली में नहीं शुरू हो पाई स्क्रैप पॉलिसी: दिल्ली सरकार की योजना थी कि ओवरएज हुए वाहनों को यदि कोई स्क्रैप कर आता है तो उसको नए वाहन खरीदने पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. कई राज्यों में यह पॉलिसी शुरू भी हो गई है, लेकिन दिल्ली में अभी यह पॉलिसी नहीं शुरू है. कहीं ना कहीं वाहन मालिकों को भी इस पॉलिसी का इंतजार है.

नई दिल्ली: दिल्ली में स्क्रैप पॉलिसी नहीं शुरू हो पाई है. इसके तहत ओवरएज वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन लेने के दौरान टैक्स में छूट देने की योजना थी. दिल्ली में 55 लाख वाहन डीरजिस्टर कर दिए गए हैं. ये वाहन अब चलाए नहीं जा सकते हैं. इन वाहनों की पार्किंग पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है.

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट की ओर से जारी नोटिस में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर इस ओवरएज हुए वाहनों को चलाने पर सख्त प्रतिबंध है.

सार्वजनिक पार्किंग में ओवरएज वाहनों के खड़े करने पर प्रतिबंध: ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस में कहा गया है कि ओवरएज वाहनों को सार्वजनिक पार्किंग में पार्क करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. घरों के बाहर का क्षेत्र सार्वजनिक स्थान माना जाता है. ऐसे में वाहनों को चलाने और सार्वजनिक स्थान पर पार्क करने पर वाहनों को टो किया जाएगा. परिवहन विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और यातायात पुलिस की प्रवर्तन शाखा सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए गए ऐसे वाहनों को जब्त कर सकती है. इसके साथ वाहन मालिक पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है.

वाहन ओवरएज होने से पहले ही एनसीआर से बाहर भेज सकते हैं वाहन: दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर प्रतिबंध है. वाहन की समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर वाहन को एनसीआर से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकते है. वाहन ओवरएज की समाप्ति के एक वर्ष के बाद वाहन के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी. जनवरी तक 6.3 लाख वाहन मालिकों ने वाहन को एनसीआर से बाहर भेजने के लिए एनओसी ली थी.

ओवरएज वाहनों को स्क्रैप कराना एकमात्र विकल्प: दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, 55 लाख वाहनों को डीरजिस्टर किया गया है. ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराना ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि वाहनों के मालिक https://vscrap.parivahan.gov.in पर स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किसी भी नजदीकी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा ले सकते हैं. दिल्ली में जनवरी तक 1.40 लाख वाहन स्क्रैप हुए थे.

दिल्ली में नहीं शुरू हो पाई स्क्रैप पॉलिसी: दिल्ली सरकार की योजना थी कि ओवरएज हुए वाहनों को यदि कोई स्क्रैप कर आता है तो उसको नए वाहन खरीदने पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. कई राज्यों में यह पॉलिसी शुरू भी हो गई है, लेकिन दिल्ली में अभी यह पॉलिसी नहीं शुरू है. कहीं ना कहीं वाहन मालिकों को भी इस पॉलिसी का इंतजार है.

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