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स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022: हाईकोर्ट ने खाली रहे पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने पर मांगा जवाब - RPSC School Lecturer Bharti 2022 - RPSC SCHOOL LECTURER BHARTI 2022

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में खाली चल रहे पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने पर संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 20, 2024, 8:26 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में खाली चल रहे पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और राजस्थान लोक सेवा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश शाहरुख खान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि भर्ती की वेटिंग लिस्ट को खाली पदों पर लागू क्यों नहीं भरा जा रहा है और क्यों ना वेटिंग लिस्ट में शामिल याचिकाकर्ता को व्याख्याता पद पर नियुक्ति दी जाए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में स्कूल व्याख्याता के विभिन्न विषयों के पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने उर्दू विषय के लिए आवेदन किया था. आयोग की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम में याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में आया. वहीं भर्ती की मेरिट लिस्ट में शामिल कई सफल अभ्यर्थियों की ओर से व्याख्याता पद का कार्य ग्रहण नहीं किया गया. जिसके चलते उर्दू विषय के कई पद रिक्त रह गए.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

इसके बावजूद भी आरपीएससी की ओर से इन खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा रहा है. याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में ऊपरी स्तर पर है. ऐसे में यदि वेटिंग लिस्ट को लागू किया जाता है तो याचिकाकर्ता का व्याख्याता पद के लिए चयन हो जाएगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में खाली चल रहे पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और राजस्थान लोक सेवा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश शाहरुख खान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि भर्ती की वेटिंग लिस्ट को खाली पदों पर लागू क्यों नहीं भरा जा रहा है और क्यों ना वेटिंग लिस्ट में शामिल याचिकाकर्ता को व्याख्याता पद पर नियुक्ति दी जाए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में स्कूल व्याख्याता के विभिन्न विषयों के पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने उर्दू विषय के लिए आवेदन किया था. आयोग की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम में याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में आया. वहीं भर्ती की मेरिट लिस्ट में शामिल कई सफल अभ्यर्थियों की ओर से व्याख्याता पद का कार्य ग्रहण नहीं किया गया. जिसके चलते उर्दू विषय के कई पद रिक्त रह गए.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

इसके बावजूद भी आरपीएससी की ओर से इन खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा रहा है. याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में ऊपरी स्तर पर है. ऐसे में यदि वेटिंग लिस्ट को लागू किया जाता है तो याचिकाकर्ता का व्याख्याता पद के लिए चयन हो जाएगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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