नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन को आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां उन्होंने नियमित जमानत याचिका दायर की है. जिस पर अदालत 25 सितंबर को सुनवाई करेगा. पेशी के दौरान सत्येंद्र जैन ने मीडिया से कहा कि सत्य की जीत होगी. बता दें कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट की ओर से समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है.
#WATCH | Jailed AAP leader Satyendar Jain brought to Rouse Avenue Court in Delhi
— ANI (@ANI) September 19, 2024
" truth will prevail," he said pic.twitter.com/koWecXVvzg
सत्येन्द्र जैन की याचिका पर 25 जुलाई को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने इस मामले में ईडी को नोटिस करने का विरोध करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को जुलाई 2022 में ही समन जारी किया गया था, लेकिन जब ईडी उनके डिफॉल्ट जमानत का विरोध कर रही है तब उन्होंने ये याचिका दायर किया है. ईडी की दलीलों को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया था.
सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि वे सभी सवालों का जवाब बहस के दौरान देंगे. जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं. इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था.
हाल ही में एक्साइड पॉलिसी से जुड़े सीबीआई मामले में AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. जिसके बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है. जिसके बाद आतिशी को सीएम चुना गया है.आतिशी 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेंगी.
इससे पहले आबकारी नीति घोटाला मामले में केजरीवाल से पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के. कविता समेत कई नेताओं को जमानत मिल चुकी है.
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