रांचीः कैश बरामदगी मामले में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पू्र्व ओएसडी संजीव लाल और उनके निजी सहायक जहांगीर की छह दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया. जहां ईडी के वकील ने दोनों को आठ दिनों की फिर से रिमांड देने का आग्रह कोर्ट से किया. वहीं मंत्री आलमगीर आलम के पूर्व ओएसडी संजीव लाल के वकील दिव्यांशु कुमार ने कोर्ट से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल संजीव लाल के घर से मामूली रकम बरामद किया गया है. इसलिए संजीव लाल की रिमांड अवधि नहीं बढ़ाई जाए.
कोर्ट ने पांच दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाई
कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक बार फिर संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर की 5 दिनों के लिए रिमांड अवधि बढ़ा दी है. वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के तरफ से पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा कि जहांगीर के घर से जो पैसे बरामद हुए हैं उसमें संजीव लाल की भी संलिप्ता है. इसलिए संजीव लाल से भी पूछताछ जरूरी है.
शनिवार को संजीव लाल और जहांगीर की रिमांड अवधि पूरी होगी
वहीं संजीव लाल के तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रखने वाले वकील दिव्यांशु कुमार ने कहा कि शनिवार को रिमांड अवधि समाप्त होगी. उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अदालत उनके मुवक्किल को लेकर क्या फैसला सुनाती है.
जहांगीर के घर करोड़ों रुपए हुए थे बरामद
बताते चलें कि जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद ईडी की टीम ने दोनों को हिरासत में ले लिया था. हिरासत में लेने के बाद पिछले मंगलवार को दोनों को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के न्यायालय में पेश किया गया था. जहां दोनों पक्षों के वकीलों की दलील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने संजीव लाल और जहांगीर से पूछताछ के लिए ईडी को 6 दिनों की रिमांड पर लेने की अनुमति दी थी. जिसकी मियाद सोमवार को पूरी हो गई थी.
ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को भी भेजा है समन
मालूम हो कि संजीव लाल मंत्री आलमगीर आलम के बहुत करीबी माने जाते हैं. संजीव लाल उनके मंत्रालय में पदाधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं. इसलिए ईडी ने पिछले दिनों मंत्री आलमगीर आलम को भी समन भेजा है. अब देखने वाली बात होगी पांच दिनों की अतिरिक्त रिमांड अवधि मिलने के बाद पूरे मामले में कितने नए नाम सामने आते हैं.
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