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नाबालिग बच्चों से कुकर्म के मामले में सैनिक स्कूल के शिक्षक को 20 साल की सजा - Sainik school teacher sentenced

नाबालिग बच्चों से कुकर्म के मामले में आरोपी शिक्षक को पोक्सो कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है. आरोपी के खिलाफ बच्चों ने अपने अभिभावकों से शिकायत की थी.

SAINIK SCHOOL TEACHER SENTENCED
सैनिक स्कूल के शिक्षक को 20 साल की सजा (Photo ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 8, 2024, 5:23 PM IST

झुंझुनू: यहां की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों से कुकर्म के मामले में सैनिक स्कूल के एक शिक्षक काली पहाड़ी निवासी रविन्द्र सिंह शेखावत को 20 साल की सजा और 81 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. शिक्षक के खिलाफ 12 बच्चों ने यौन शोषण की शिकायत की थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि बच्चों ने शिकायत दी थी कि आरोपी शिक्षक रविन्द्र सिंह उनके साथ कई महीनों से यौन छेड़छाड़ कर रहा है. कमरे में बुलाकर गलत जगह टच करता है. कई बार कुकर्म भी किया. बच्चों ने बताया था कि किसी को बताने पर टीचर ने जान से मारने की धमकी दी थी.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

अभिभावकों के साथ बैठक में फूटा बच्चों का दर्द: सैनी ने बताया कि यह शिकायत सामने आने के बाद स्कूल में एक समिति बनाई गई. इस समिति ने बच्चों की काउंसलिंग की, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं बोल सके. इसके बाद स्कूल में कॉर्पल पनिसमेंट मॉनिटरिंग कमेटी (सीपीएमसी) की बैठक हुई. इस बैठक में अभिभावक भी शामिल होते हैं. बैठक में बच्चों ने अपनी बात बताई. इसके बाद प्रिंसिपल ने मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से 36 गवाह व दस्तावेज पेश किए गए. बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रविन्द्र सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 81 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई.

झुंझुनू: यहां की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों से कुकर्म के मामले में सैनिक स्कूल के एक शिक्षक काली पहाड़ी निवासी रविन्द्र सिंह शेखावत को 20 साल की सजा और 81 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. शिक्षक के खिलाफ 12 बच्चों ने यौन शोषण की शिकायत की थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि बच्चों ने शिकायत दी थी कि आरोपी शिक्षक रविन्द्र सिंह उनके साथ कई महीनों से यौन छेड़छाड़ कर रहा है. कमरे में बुलाकर गलत जगह टच करता है. कई बार कुकर्म भी किया. बच्चों ने बताया था कि किसी को बताने पर टीचर ने जान से मारने की धमकी दी थी.

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अभिभावकों के साथ बैठक में फूटा बच्चों का दर्द: सैनी ने बताया कि यह शिकायत सामने आने के बाद स्कूल में एक समिति बनाई गई. इस समिति ने बच्चों की काउंसलिंग की, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं बोल सके. इसके बाद स्कूल में कॉर्पल पनिसमेंट मॉनिटरिंग कमेटी (सीपीएमसी) की बैठक हुई. इस बैठक में अभिभावक भी शामिल होते हैं. बैठक में बच्चों ने अपनी बात बताई. इसके बाद प्रिंसिपल ने मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से 36 गवाह व दस्तावेज पेश किए गए. बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रविन्द्र सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 81 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई.

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