लखनऊ: उत्तर प्रदेश की जनता को आरटीओ से संबंधित 34 काम करवाने के लिए आने वाले दिनों में कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. घर बैठे-बैठे ये काम ऑनलाइन हो जाएंगे. ये होगा परिवहन विभाग की नई व्यवस्था से.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में परिवहन विभाग को निर्देश दिए थे कि ज्यादा से ज्यादा सेवाएं फेसलेस होनी चाहिए. इसके लिए परिवहन विभाग ने अधिकारियों की टीम गठित की. उन्होंने विभाग की 34 ऐसी सेवाओं को चुना है जिन्हें फेसलेस किया जाएगा.
फेसलेस का मतलब है कि आवेदक या वाहन स्वामी को उस काम के लिए आरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. बिना जाए ही ऑनलाइन काम हो जाएगा. इन सेवाओं में लाइसेंस और वाहनों से संबंधित फेसलेस सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही लागू किए जाने की तैयारी है. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एनआईसी को निर्देशित कर दिया है. अब जैसे ही एनआईसी इन सेवाओं को फेसलेस करेगी, जनता को बड़ी राहत मिलेगी.
परिवहन विभाग अब लगातार आम जनता को घर बैठे आरटीओ कार्यालय से संबंधित काम करने की सहूलियत दे रहा है. ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित तमाम काम पहले ही ऑनलाइन किए जा चुके हैं, लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदकों को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती.
इसी तरह वाहन से संबंधित भी कई काम अब घर बैठे निबटाए जा सकते हैं. इससे जनता के समय के साथ ही पैसे की भी बचत हो रही है. अब जो काम अभी तक आरटीओ कार्यालय जाकर होते थे, जल्द ही घर बैठे ही हो सकेंगे. परिवहन विभाग ने 34 सेवाओं को फेसलेस करने का प्लान कर लिया है.
जब यह सेवाएं फेसलेस हो जाएंगी तो आरटीओ कार्यालय में लगने वाली भीड़ खत्म हो जाएगी. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जो सेवाएं फेसलेस की जानी हैं उनमें कुल 58 सेवाएं हैं. वर्तमान में कई सेवाएं फेसलेस की जा चुकी हैं लेकिन अब 34 और सेवाओं को चिह्नित किया गया है जिन्हें फेसलेस किया जाएगा.
ये सेवाएं की जाएंगी ऑनलाइन
- लर्नर लाइसेंस में पता बदलना
- डुप्लिकेट लर्नर लाइसेंस जारी करना
- लर्नर लाइसेंस निकलवाने के प्रावधान करना
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
- ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए गाड़ी चलाने के लिए दक्षता जांच की आवश्यकता नहीं है (मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी)
- ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन (replacement)
- मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र संबंधित आरटीओ को भेजे जाने के लिए आवेदन
- ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना
- डीएल में बायोमेट्रिक बदलना
- ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर बदलना
- अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना (मेडिकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन होने पर)
- खतरनाक सामग्री वाहन को चलाने की अनुमति (ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल या सारथी पोर्टल से इंटीग्रेशन होने की दशा में फेसलेस संभव)
- चालक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्ला (बैज) जारी करना
- कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण (मेडिकल सर्टिफिकेट निर्गत होने पर)
- पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना
- शुल्क देकर आरसी विवरण देखना
- मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना
- किराया खरीद करार की अनुशंसा (एचपीए एडिशन)
- किराया खरीद करार का निरसन (HPA Termination)
- डुप्लीकेट परमिट जारी करना
- परमिट प्राधिकृति का रिनुअल
- विशेष परमिट के लिए आवेदन
- डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना
आरटीओ की मौजूदा ऑनलाइन सुविधाएं
- लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन
- ड्राइविंग लाइसेंस निकालने का प्रावधान
- मोटर वाहन के अस्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन
- पूरी तरह से निर्मित बॉडी वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
- डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन
- पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क जमा करने के लिए आवेदन
- व्यापार प्रमाण पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना
- परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर को दर्ज करना
ये सेवाएं नहीं की जा सकतीं ऑनलाइन
- लर्नर लाइसेंस में नाम बदलना
- लर्नर लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर बदलना
- ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलना
- ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलने
- कंडक्टर लाइसेंस में नाम बदलना
- पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन
- पंजीकरण संख्या का प्रतिधारण (रिटेंशन)
- मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन
- नवीनतम परमिट जारी करना
- परमिट का स्थाई समर्पण
- परमिट का हस्तांतरण
- परमिट का हस्तांतरण (मृत्यु का मामला)
- परमिट का नवीनीकरण
- अस्थाई परमिट के लिए आवेदन
ये सेवाएं यूपी में उपलब्ध नहीं
- पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति
- रक्षा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
- रक्षा ड्राइविंग लाइसेंस धारक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर अतिरिक्त तस्दीक (एईडीएल)
- अस्थाई कंडक्टर लाइसेंस जारी करना
- अतिरिक्त आजीवन कर का भुगतान (स्वामित्व का हस्तांतरण मामला)
- गैर उपयोग सूचना परमिट
क्या कहते हैं अधिकारी: एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) अशोक कुमार सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग की कुल 58 सेवाओं को क्रमशः ऑनलाइन किया जाना है. उनमें चार सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन यानी फेसलेस हैं. अभी जो कमेटी बनी है उसने 34 ऐसी सेवाओं को चिह्नित किया है. उनका मूल्यांकन किया गया है. कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है. उस पर विचार किया जाना है. कुछ ऐसी भी सेवाएं हैं जो अभी तक स्टेट में लागू ही नहीं हैं. उन सेवाओं को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है.
लखनऊ आरटीओ कार्यालय में दिव्यांगों के लिए बनेंगे रैंप: लखनऊ का आरटीओ कार्यालय प्रदेश का पहला ऐसा कार्यालय बनने जा रहा है जो लिफ्ट से लैस होगा. कार्यालय में लिफ्ट लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है. अभी तक उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग का कोई भी कार्यालय नहीं है जिसमें लिफ्ट लगी हो. आरटीओ कार्यालय को डेढ़ करोड़ की लागत से संवारा जाएगा.
लखनऊ के आरटीओ संजय तिवारी का कहना है कि दिव्यांगजन कल्याण विभाग की तरफ से आरटीओ कार्यालय में दिव्यांगजन और महिलाओं की सुविधा के लिए डेढ़ करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इस बजट से दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए अत्याधुनिक टॉयलेट्स का निर्माण कराया जाएगा जिससे यहां आने पर उन्हें सुविधा मिलेगी. इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए रैंप का निर्माण कराया जाएगा और लिफ्ट भी लगाई जाएगी जिससे उन्हें अपना काम करने में आसानी होगी.
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