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RAU's STUDY CIRCLE को खोलने की मांग करने वाली याचिका खारिज - Rau IAS Study Circle Deaths

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 28, 2024, 8:10 PM IST

Rau's IAS Study Circle Deaths: दिल्ली की राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के CEO अभिषेक गुप्ता ने कोचिंग खोलने के लिए याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों की भूमिका की अभी जांच की जानी है.

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राऊ आईएएस स्टडी सर्किल (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के RAU’S IAS स्टडी सर्कल को खोले जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा कि कोचिंग का परिसर 9 जुलाई तक बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तक चल रहा था. ये भी साफ नहीं है कि बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के 2021 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे मिल गया था. किस आधार पर 9 जुलाई को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला, यह भी स्पष्ट नहीं है. फायर सर्टिफिकेट को देते समय नगर निगम और और दिल्ली फायर सर्विस ने जब 1 जुलाई को मौके का मुआयना किया तो इसका ध्यान नहीं रखा कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है.

बिल्डिंग में नहीं थे कोई सुरक्षा उपायः कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों की भूमिका की अभी जांच की जानी है. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल बेसमेंट ही जांच का विषय है, बल्कि कोचिंग के दूसरे फ्लोर भी इससे जुड़े हैं और उनकी जांच जरूरी है. सुनवाई के दौरान कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि हम बिल्डिंग में कोचिंग शुरू करना चाहते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके. जॉन ने कहा था कि सीबीआई बिल्डिंग को सील नहीं कर सकती क्योंकि ये दूसरी सिविक एजेंसियों का काम है. सीबीआई कोचिंग संस्थान के मालिक पर मुकदमा चला सकती है लेकिन वे काम करने से नहीं रोक सकते हैं.

यह भी पढ़ें- कोचिंग हादसा: दिल्ली नगर निगम ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाली 6 संपत्तियों को किया सील

CBI ने जॉन की दलीलों का किया था विरोधः सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जॉन की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाना चाहिए. लाइब्रेरी चलाने की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है. सीबीआई ने कहा कि बिल्डिंग में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं. कल फिर से कोई दुर्घटना भी घट सकती है. सुनवाई के दौरान इस हादसे के एक पीड़ित की ओर से पेश वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकता है जहां कोई सुरक्षा के उपाय नहीं हो.

तीन छात्रों की हुई थी मौतः बता दें, 27 जुलाई को भारी बारिश के कारण राऊ आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट में पानी घुसने के चलते सिविल सेवा परीक्षा के 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी. इमारत को बाद में सील कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने राहत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परिसर का उपयोग करने की आवश्यकता है.

यह भी पढ़ें- RAU'S STUDY CIRCLE को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, 28 अगस्त को आएगा डिसीजन

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के RAU’S IAS स्टडी सर्कल को खोले जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा कि कोचिंग का परिसर 9 जुलाई तक बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तक चल रहा था. ये भी साफ नहीं है कि बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के 2021 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे मिल गया था. किस आधार पर 9 जुलाई को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला, यह भी स्पष्ट नहीं है. फायर सर्टिफिकेट को देते समय नगर निगम और और दिल्ली फायर सर्विस ने जब 1 जुलाई को मौके का मुआयना किया तो इसका ध्यान नहीं रखा कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है.

बिल्डिंग में नहीं थे कोई सुरक्षा उपायः कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों की भूमिका की अभी जांच की जानी है. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल बेसमेंट ही जांच का विषय है, बल्कि कोचिंग के दूसरे फ्लोर भी इससे जुड़े हैं और उनकी जांच जरूरी है. सुनवाई के दौरान कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि हम बिल्डिंग में कोचिंग शुरू करना चाहते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके. जॉन ने कहा था कि सीबीआई बिल्डिंग को सील नहीं कर सकती क्योंकि ये दूसरी सिविक एजेंसियों का काम है. सीबीआई कोचिंग संस्थान के मालिक पर मुकदमा चला सकती है लेकिन वे काम करने से नहीं रोक सकते हैं.

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CBI ने जॉन की दलीलों का किया था विरोधः सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जॉन की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाना चाहिए. लाइब्रेरी चलाने की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है. सीबीआई ने कहा कि बिल्डिंग में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं. कल फिर से कोई दुर्घटना भी घट सकती है. सुनवाई के दौरान इस हादसे के एक पीड़ित की ओर से पेश वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकता है जहां कोई सुरक्षा के उपाय नहीं हो.

तीन छात्रों की हुई थी मौतः बता दें, 27 जुलाई को भारी बारिश के कारण राऊ आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट में पानी घुसने के चलते सिविल सेवा परीक्षा के 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी. इमारत को बाद में सील कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने राहत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परिसर का उपयोग करने की आवश्यकता है.

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